फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र, 7 सितम्बर तक करें अप्लाई

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत
उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन हेतु इन सीटी कोप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत 50 प्रति या अधिकतम अनुदान राशि (व्यक्तिगत लाभार्थी किसान हेतू) व 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि (कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु प्रतिशत स्कीम) के निदेर्शानुसार कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे है।
उपायुक्त सिवाच ने बताया कि कृषि यंत्र लेने के लिए इच्छुक किसान कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर 7 सितम्बर मंगलवार तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि इच्छुक किसानों को आवेदन करते समय 2.5 लाख से कम अनुदान राशि वाले कृषि यंत्र के लिए 2500 रुपए व 2.5 लाख रुपए से अधिक अनुदान राशि वाले कृषि यंत्र के लिए 05 हजार रुपए बुकिंग राशि ऑनलाइन जमा करवानी होगी।
उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा आवेदित कृषि यंत्र पर पिछले 02 वर्षों के दौरान (2019-20 व 2020-21)में किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत किसान हेतु आवेदन के लिए ट्रैक्टर की आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, बुकिंग राशि, जमीन का विवरण, मेरी फसल मेरा ब्योरा, स्वयं घोषणा पत्र व अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतू आवेदन के लिए ग्राम पंचायत पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण, पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड, आधार कार्ड, टै्रक्टर की आरसी का विवरण व बैंक खाता का विवरण लगाना अनिवार्य है।
उपायुक्त ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतू रेड व येलो वाले गांवों को वरियता दी जाएगी। कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतू 15 लाख रुपए तक के कम से कम 03 व अधिक से अधिक 05 प्रकार के कृषि यंत्र लिए जा सकते है। उन्होंने बताया कि जिस कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा सीआरएम स्कीम में पहले अनुदान का लाभ यिा है वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि आवंटित लक्ष्य का 70 प्रतिशत लाभ लाघु व सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
इस संदर्भ में उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अनिल सहरावत ने बताया कि सभी कृषि यंत्रों का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 10 कृषि यंत्रों का भौतिक लक्ष्य 268 निर्धारित किया गया है जिसमें जनरल के लिए 163 तथा अनुसूचित के लिए 105 का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर का 70, स्ट्रा बेलर युनिट का 30, एमएसएमएस का 05, हैप्पी सीडर का 05, पैडी स्ट्रा चोपर / मल्चर का 12, रोटरी स्लेशर / शर्ब मास्टर का 30, रिवर्सीबल एमबीप्लो का 06, सूपर सीडर का 40, जीरो ड्रिल मशीन का 110, ट्रैक्टर चालित / स्वचालित कोप रीपर / रीपर कम बाईंडर का 30 का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सहायक कृषि अभियंता नवीन हुड्डा ने बताया कि लक्ष्यों से कम या सामान संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सभी प्रार्थियों को सभी कागजात सही आपए जाने व भौतिक सत्यापन उपरांत अनुदान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र से संबंधित प्रार्थना पत्रों की संख्या निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्राप्त होती है तो लाभार्थियों का चुनाव लॉटरी ड्रा द्वारा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की मौजूदगी में किया जाएगा।
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