दो मासूम बहनों से रेप का प्रयास करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

हरिभूमि न्यूज : यमुनानगर
दो नाबालिग सगी बहनों से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने मामले के आरोपित को बीस वर्ष की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है।
यह था मामला
शहर के फर्कपुर थाना क्षेत्र की कॉलोनी निवासी महिला ने 21 जुलाई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ रहती है। सुबह के वक्त उसकी छह वर्षीय बेटी और साढ़े चार वर्षीय बेटी घर के सामने गली में खेल रही थी। इस दौरान वहां पर उनकी कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा बिहार निवासी ओम प्रकाश पहुंच गया और उसकी दोनों बेटियों को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा।
मगर बेटियों का शोर सूनकर वह और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरोपित के कब्जे से दोनों बेटियों को छुड़वाया और पुलिस को शिकायत दी। उस समय पुलिस ने आरोपित ओम प्रकाश के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई पास्ट ट्रैक कोर्ट में चली। जिसमें सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने आरोपित ओम प्रकाश को बीस साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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