फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला : आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद व दो लाख रुपये जुर्माना की सजा

हरिभूमि न्यूज.यमुनानगर
आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी धर्मबीर को अदालत ने उम्रकैद व दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यालय स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, जुलाई 2021 में भटटे पर काम करने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ जगाधरी थाना क्षेत्र के एक भटटे पर काम करती है। दोपहर को उसकी आठ साल की बेटी करियाना दुकान से सामान लेने गई थी। जब वह वापस आई तो रो रही थी और खून से लथपथ थी। पीड़िता ने बताया कि भट्टे पर काम करने वाला धर्मबीर उसे जबरन भट्टे के पीछे ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपित धर्मबीर के खिलाफ छह पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यादयाधीश ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए दोषी को उम्रकैद व दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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