पुलिस ने 3 लोगों को बताया निर्दोष, कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 आरोपियों सहित 6 को सुनाई सजा

पुलिस ने 3 लोगों को बताया निर्दोष, कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 आरोपियों सहित 6 को सुनाई सजा
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फतेहाबाद में पोक्सो एक्ट में पुलिस ने तीन लोगों को निर्दोष करार दे दिया। लेकिन कोर्ट ने निर्दोष करार दिए गए तीनों आरोपियों सहित 6 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

हरिभूमि न्यूज. फतेहाबाद: पॉक्सो एक्ट में पुलिस की जांच में निर्दोष करार देकर निकाले जा चुके 3 आरोपियों सहित 6 लोगों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी करार देकर 5 दोषियों को 5-5 साल की कैद व 1 दोषी को तीन साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपी अमित उर्फ रिंकू, गुरमीत उर्फ मिता व जीवन सिंह को पुलिस ने निर्दोष पाया था लेकिन अदालत ने इन तीनों आरोपियों को तलब करके आरोपी बनाया था।

मिली जानकारी के मुताबिक टोहाना एरिया निवासी पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सोमनाथ उर्फ सोमी, दीप सिंह उर्फ दीप, गुरमीत उर्फ मीता, अमित उर्फ रिंकू, जीवन व बनवारी लाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 323, 452, 506, 328, 354, 325, 120बी/34 व पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 16 मई 2019 को वह अपने बच्चों के साथ घर पर सोई हुई थी।

आरोपी उसके रिश्तेदार लगते हैं और वे उसके घर आए और मकान बंद करके उसे व उसकी लड़कियों को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने शोर मचाया, लेकिन कोई मौके पर बचाने नहीं आया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। पीडि़ता ने बताया कि उसकी जेठ की बेटी बिना बताए कहीं चली गई थी, जिस कारण आरोपियों को शक था कि उन्हें इस बारे में पता है।

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दोषी सोमनाथ उर्फ सोमी, दीप सिंह उर्फ दीप, गुरमीत उर्फ मीता, अमित उर्फ रिंकू, जीवन को आईपीसी की धारा 120बी, 452, 342, 323, 328, 506, 148, 149 व पोक्सो एक्ट की धारा 10 व 12 के तहत 5 साल की कैद व 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि दोषी बनवारी लाल को 120बी, 452, 342, 323, 328, 506, 148, 149 के तहत दोषी करार देकर 3 साल की कैद व 9 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई।

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