Fatehabad: पुलिस पर हमला करने वाले 7 लोगों को 1-1 साल की कैद, 3 महिलाएं भी शामिल

Fatehabad: पुलिस पर हमला करने वाले 7 लोगों को 1-1 साल की कैद, 3 महिलाएं भी शामिल
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हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस अधिकारियों पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के तीन महिलाओं सहित सात दोषियों को न्यायिक दंडाधिकारी निधि बेनीवाल की अदालत ने एक-एक साल दी की कैद व 35-35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

हरिभूमि न्यूज. फतेहाबाद: पुलिस अधिकारियों पर हमला कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के तीन महिलाओं सहित सात दोषियों को न्यायिक दंडाधिकारी निधि बेनीवाल की अदालत ने एक-एक साल की कैद व 35-35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सदर फतेहाबाद पुलिस ने 3 सितंबर 2016 को चपलामोरी निवासी संतोष देवी, लीला देवी, कैला देवी, रमेश उर्फ जग्गू, भाल सिंह, प्रदीप उर्फ दीपला, मानक चंद के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मिली जानकारी के मुताबिक गांव चपला मोरी में एएसआई जगदीश चंद्र व अन्य पुलिस अधिकारी आरोपी रमेश उर्फ जग्गू को गिरफ्तार करने गए थे। पुलिस को दी शिकायत में एएसआई जगदीश चंद्र ने बताया कि 3 सितंबर 2016 को वह हेड कांस्टेबल दलीप सिंह, सिराजुद्दीन, ईएसआई धर्मवीर सिंह के साथ चपला मोरी गांव में आरोपी रमेश उर्फ जग्गू की तलाश में गए थे। आरोपी रमेश उर्फ जग्गू के खिलाफ सदर थाना फतेहाबाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

जब पुलिस पार्टी चपला मोरी के चौकीदार रमेश के साथ आरोपी रमेश उर्फ जग्गू की ढाणी पहुंची और आने का मकसद बताया तो उक्त आरोपियों ने पुलिस पार्टी को गालियां देते हुए उन पर हमला बोल दिया और सरकारी काम में बाधा पहंुचाई। इस पर आरोपी रमेश भी मौके से नरमे के खेत में भाग गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी रमेश उर्फ जग्गू, भाल सिंह, प्रदीप उर्फ दीपला, माणकचंद, संतोष देवी, लीला देवी व कैला देवी को दोषी करार देते हुए एक-एक साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

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