Fatehabad: बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुओं से गोदकर दुकानदार की हत्या, दो दोषियों को उम्रकैद

हरिभूमि न्यूज. फतेहाबाद: टोहाना में बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक दुकानदार की लोहे के सुओं से गोदकर निर्मम हत्या करने व दुकान में लूटपाट करने के दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार टोहाना में 21 मई 2019 की रात को रेलवे रोड पर रेडीमेड गारमेंट्स शोरूम के संचालक जोगेंद्र उर्फ बिट्टू निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी की लोहे के सुआ घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। जोगेंद्र अपने शोरूम के बेसमेंट में खून से लथपथ मृत पाया गया था। इस मामले में टोहाना शहर पुलिस ने 22 मई 2019 को दिनेश कुमार निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ उसके भाई जोगेंद्र की हत्या व लूटपाट का केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में दिनेश ने बताया था कि वह रेलवे कॉलोनी के पास प्रोपर्टी डीलर की दुकान किए हुए है। उसके भाई जोगेंद्र ने भी नजदीक ही रेडिमेड कपड़ों का शोरूम खोला हुआ है। हम दोनों भाई रात को काम से फारिग होकर साथ ही घर जाते थे। 21 मई 2019 की रात को करीब 10 बजे जब वह अपने भाई की दुकान पर गया तो वहां पर कुछ ग्राहक खड़े थे। जोगेंद्र ने उसे कहा कि तुम घर चले जाओ मैं आ जाऊंगा। इसके बाद मैं अपने घर चला आया और देर रात को उसकी भतीजी का उसके पास फोन आया कि पापा घर नहीं आए हैं। जब वह शोरूम पर पहुंचा तो बेसमेंट में उसका भाई खून से लथपथ पड़ा था और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए दिनेश कुमार निवासी उदयपुर व लखबीर उर्फ लक्खा निवासी लखुआना को काबू किया था।
दोस्त की बेइज्जती का बदला लेने के लिए दिया था वारदात को अंजाम
लखबीर ने पुलिस को बताया था कि वारदात से करीब 15 दिन पहले उसके एक साथी के साथ जोगेंद्र का कपड़ों के रेट को लेकर विवाद हो गया था और जोगेंद्र ने उसे दुकान से निकाल दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए वह अपने साथी दिनेश के साथ लोहे के दो सूए लेकर रात को जोगेंद्र की दुकान पर पहुंचे और टी शर्ट दिखाने के बहाने उस पर लोहे के सुओं से अंधाधुंध वार किए। इसके बाद वह गल्ले से करीब 60 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। अदालत ने इस मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए उनको आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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