Fatehabad: टोहाना के दुष्कर्मी जलेबी बाबा को 14 साल की सजा, नशीली पदार्थ खिलाकर करता था रेप

हरियाणा के रहने वाले जलेबी बाबा को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। महिलाओं से तंत्र मंत्र के बहाने नशीला पदार्थ देकर उनसे दुष्कर्म करने व उनकी अश्लील वीडियो बनाने के दोषी जलेबी बाबा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई है। जलेबी बाबा को अदालत ने दो महिलाओं से दुष्कर्म करने व पोक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी मानते हुए उसे पोक्सो एक्ट में 14 साल, दुष्कर्म मामले में 7-7 साल व आईटी एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई। वहीं उसे 35 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सुरत में दो साल की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
बाबा बालकनाथ डेरे टोहाना के बाबा बिल्लूराम उर्फ अमर पुरी के खिलाफ टोहाना शहर पुलिस ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में टोहाना में एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बिल्लूराम उर्फ अमर पुरी एक महिला के साथ दुष्कर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने शिकायत में कहा था कि पुलिस कर्मचारियों की टीम के साथ जब वे अम्बेडकर चौक टोहाना पर मौजूद थे तो मुखबर खास ने मोबाइल में एक अश्लील वीडियो दिखाया और बताया कि उसके पास बाबा बिल्लुराम उर्फ अमरपुरी की अश्लील वीडियो है जो वायरल होकर उसके मोबाइल फोन पर आई है। वह बाबा को पहले से जानता है।
बाबा धर्म और तंत्र-मंत्र की आड़ में महिलाओं को बेहोश करके उनके साथ दुष्कर्म करता है। बाद में बाबा महिलाओं को उनके वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता था। जब पुलिस ने उसके आश्रम पर छापा मारा, तब 40 से ज्यादा अश्लील वीडियो बरामद हुए थे। बाबा महिलाओं के वीडियो दिखाकर उनसे पैसे भी ऐंठता था। पुलिस के अनुसार बाबा ने कई महिलाओं से दुष्कर्म किया। केस दर्ज होने के बाद एक नाबालिग व छह महिलाओं ने पुलिस के सामने बाबा के खिलाफ बयान दिए थे। यहां तक की बाबा के बेटे की बहू ने भी उसके खिलाफ बयान दर्ज करवाए थे। इस दौरान कोर्ट में 20 गवाहियां हुई और वीरवार को अदालत ने बाबा को दोषी करार दिया था। आज इस मामले में अदालत ने दुष्कर्मी बाबा को सजा सुनाई।
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