नाबालिग बेटी से रेप का प्रयास करने के दोषी पिता को 20 साल कैद, पीड़िता को मिलेगी जुर्माना राशि

हरिभूमि न्यूज : सोनीपत
महिला थाना क्षेत्र में बेटी से दुष्कर्म प्रयास के आरोपित पिता को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक ) सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया हैं। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मूलरूप से बिहार व घटना के समय शहर में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी ने 9 जुलाई, 2021 को पुलिस को बताया था कि उसका पिता ई-रिक्शा चलाता है। वह अक्सर शराब पीकर घर आता है। 8 जुलाई, 2021 की रात को करीब 10 बजे वह शराब के नशे में घर पहुंचा था। उस समय उसकी मां व बहन घर से बाहर थी। इस दौरान उसका पिता नशे में उसके साथ अभद्रता करने लगा था और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उसने पिता होने की दुहाई दी तो वह जान से मारने की धमकी देने लगा था। इसी दौरान शोर सुनकर परिवार के सदस्य अंदर आ गए थे। उन्होंने इसकी शिकायत महिला थाना पुलिस को दी थी।
पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराकर कोर्ट में बयान दर्ज करवाए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 10 जुलाई, 2021 को आरोपित को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 506 में दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। साथ ही जुर्माना राशि जमा कराने की स्थिति में अदालत ने 60 हजार रुपये में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश अदालत ने दिए हैं।
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