कलयुगी बाप को 20 साल कैद : पत्नी की मौत के बाद नाबालिग बेटी से दो साल तक किया रेप, हुई थी चार माह की गर्भवती

हरिभूमि न्यूज. फतेहाबाद
अपनी 14 साल की बेटी के साथ लगातार दो साल तक दुष्कर्म करने और चार माह की गर्भवती करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी करार दिए गए कलयुगी बाप को 20 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीड़िता ने महिला पुलिस थाना फतेहाबाद में शिकायत देकर अपने पिता के खिलाफ 1 सितंबर 2020 को लीगल एड कौंसिल की मौजूदगी में बयान दर्ज करवाया था कि वह 5वीं पास है और घरेलू काम करती है। उसकी माता की तीन साल पहले मौत हो गई थी। उसकी माता की मौत के बाद उसका पिता उस पर गलत नियत रखता था और 2 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, जिससे वह 4 माह की गर्भवती भी हो गई। इस पर पुलिस ने पीड़िता के पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दोषी ने अपने डिस्क्लोजर में अपना जुर्म मानते हुए कबूला कि इस बात का पता उसके लड़के को चल गया था। इस पर उसने अपने खेत मालिक को सारी बात बताई।
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