पिता ने नाबालिग बेटी से एक माह तक किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई ऐसी कठोर सजा

पिता ने नाबालिग बेटी से एक माह तक किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई ऐसी कठोर सजा
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28 मई 2020 को एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने विजय को अपने मकान का कमरा किराये पर दिया हुआ था।विजय की बेटी ने उसे बताया कि उसका पिता एक माह से उसके साथ गलत काम कर रहा है।

हरिभूमि न्यूज. कुरुक्षेत्र

अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायावादी भुपेन्द्र कुमार ने बताया कि 28 मई 2020 को थाना सदर थानेसर के एरिया के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसने विजय को अपने मकान का एक कमरा किराये पर दिया हुआ था। विजय की तीन लड़की व एक लड़का है।

महिला ने बताया कि 26 मई 2020 को विजय की 15 साल की बड़ी बेटी रोते हुए उसके पास आई और बताया कि उसका पिता करीब एक माह से उसके साथ गलत काम कर रहा है। शिकायत पर थाना सदर थानेसर में 6 पोक्सो एक्ट, 376 (3) आईपीसी व 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला सहायक उप निरीक्षक सुमन देवी को सौंपी गई। 29 मई 2020 को आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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