कैंची से बेटी की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला

हरिभूमि न्यूज : करनाल
करनाल जिले के गांव बाहरी में अपनी 19 साल की बेटी की कैंची से हत्या करने वाले आरोपी को सोमवार को अदालत ने उम्र कैद सनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगया है। जानकारी देते सरकारी वकील सुभाष चंद ने बताया कि दिसम्बर 2018 में असंध थाना के गांव बाहरी में आरोपी पिता राजेश ने अपनी ही 19 साल की बेटी की कैंची से हत्या कर दी थी।
जिसमें परिजनों की शिकायत के पर असंध थाना में आरोपी पिता राजेश के खिलाफ 302 का मामला दर्ज किया हुआ था। जिसके चलते यह मामला आदलत में पिछले तीन साल से आदलत में चल रहा था। सोमवार को ए.डी.जे मनीष अग्रवाल ने इस मामले में आरोपी राजेश वासी गांव बाहरी को उम्र कैद की सजा सुनाई व 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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