पीड़िता को मिलेगी जुर्माना राशि : नाबालिग बेटी काे कई साल से हवस का शिकार बनाने वाले पिता को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना

पीड़िता को मिलेगी जुर्माना राशि : नाबालिग बेटी काे कई साल से हवस का शिकार बनाने वाले पिता को उम्रकैद, एक लाख का जुर्माना
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छात्रा ने वारदात के बार में स्कूल अध्यापिका को अवगत करवाया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई थी। उसके बाद परिवार ने गांव छोड़ दिया था।

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत

सदर थाना क्षेत्र में कक्षा नौंवी में पढ़ने वाले बेटी को हवस का शिकार बनाने के आरोपित पिता को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना राशि पीड़ित बच्ची को मिलेगी। छात्रा ने वारदात के बार में स्कूल की अध्यापिका को अवगत करवाया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई थी। उसके बाद परिवार सहित परिवार के सदस्यों ने गांव छोड़ दिया था।

सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षिका ने 22 अगस्त 2019 को सदर थाने में शिकायत देकर बताया था कि कक्षा नौंवी में पढ़ने वाली एक छात्रा परेशान रहती थी। उससे परेशानी का कारण पूछा तो वह डर गई। बच्ची से प्यार से पूछने पर उसने आपबीती बताई। बच्ची ने शिक्षिका को बताया कि उसका पिता अक्सर शराब पीकर घर आता है। उसके साथ जबरदस्ती गलत काम करता है। वारदात के बारे में उसकी मां को सारी जानकारी थी। लेकिन उसकी मां उसका साथ देने की बजाय पर ताने मारती थी। पीडि़ता ने बताया कि वह कक्षा की लड़कियों व लड़कों से बातचीत करती तो उसका पिता उसके साथ मारपीट करता था। उस पर दवाब बनाकर उसके साथ गलत काम करता था।

डर के मारे वह चुप रहती थी। शिक्षिका ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एएसआई दर्शना ने बच्ची का मेडिकल करवाकर अदालत में बयान दर्ज करवाये। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित को अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। सोमवार को मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित को 6 पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई हैं। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं। जुर्माना राशि पीडि़ता को मिलेगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

गांव छोड़कर आ गया था परिवार

वारदात के बारे में ग्रामीणों को पता चल गया। पंचायत होने पर दंपति गांव छोड़कर सदर थाना क्षेत्र में रहने लगा। गत वर्ष ही बच्ची का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया गया था। पीडि़ता का कहना है कि उसका पिता अक्सर उसके साथ गलत काम करता रहता था। उसकी मां उस पर टिप्पणी कर उसे चुप करवा देती थी। डर के चलते व चुप रहती। उसकी घर पर सुनवाई नहीं हुई तो मामले को लेकर स्कूल की अध्यापिका को अवगत करवाया।

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