स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्राओं से नहीं ली जाएगी फीस, पढें ये आदेश

हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाली जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन-फीस नहीं ली जाएगी।
हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाली जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन-फीस नहीं ली जाएगी।
— CMO Haryana (@cmohry) March 22, 2021
एक सरकारी प्रवक्ता ने राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने उक्त दिशा-निर्देशों बारे प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है।
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