मजिस्ट्रेट के सामने बयान से मुकरी महिला कोच, नहीं करवानी कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज : रोहतक
जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने वाली महिला कोच एफआईआर के दूसरे ही दिन पलट गई। महिला ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में कहा कि उसे अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवानी। इसके साथ ही आईएमटी थाना पुलिस ने एफआईआर कैंसिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
मामले के अनुसार, एक महिला कोच ने आईएमटी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि वह अक्टूबर 2020 से जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता के संपर्क में आई थी। उस दौरान एक युवक उसे परेशान कर रहा था। जिस पर अधिवक्ता ने अर्बन एस्टेट थाना के एसएचओ के साथ मिलकर महिला कोच की मदद की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि अधिवक्ता ने फीस के नाम पर उससे ढाई लाख रुपये मांगे। उसे कोर्ट में सरकारी नौकरी लगवाने का भी झांसा दिया गया।
महिला ने आरोप लगाया था कि अधिवक्ता ने 3 दिसंबर को उसे तिलियार पर्यटन केंद्र में मिलने के लिए बुलाया। वहां पर एक कमरे में ले जाकर उससे ढाई लाख रुपये ले लिए और उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार को महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए। बयान में महिला ने अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करवाने से इंकार कर दिया। महिला के मुकरने के बाद पुलिस ने एफआईआर कैंसिल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही महिला पर भी झूठी एफआईआर लिखवा कर पुलिस का समय बर्बाद करने की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। वहीं अधिवक्ता ने भी महिला के आरोपों को निराधार बताया है।
अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करवाने से किया इंकार
महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए। जिसमें महिला ने अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करवाने से ही इंकार कर दिया। जिसके बाद आईएमटी थाने में दर्ज एफआईआर को कैंसिल किया जाएगा। - गोरखपाल राणा, डीएसपी हेडक्वार्टर
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