मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल की कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

हरिभूमि न्यूज : यमुनानगर
महिला से मोबाइल छीनने के मामले में अदालत ने आरोपित को पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने सुनाया है।
जानकारी के मुताबिक शहर की मॉडल टाउन निवासी शैलजा ने 13 जून 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह देर शाम वह अपने बेटे के साथ कॉलोनी के तिकोना पार्क के नजदीक किसी काम से गई हुई थी। इस दौरान वहां पर अचानक एक युवक आ गया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। उन्होंने आरोपित का पीछा किया। मगर वह अंधेरा होने की वजह से कॉलोनी की गलियों से होता हुआ भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने उस समय अज्ञात के खिलाफ झपटमारी के आरोप में मामला दर्ज किया था।
मामले की जांच सीआईए टू द्वारा की गई। जांच में पुलिस ने पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने मामले में उत्तर प्रदेश निवासी अनिल को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपित से पुलिस ने मोबाइल बरामद किया था । मोबाइल बरामद होने पर पुलिस ने आरोपित अनिल को अदालत में पेश किया। उसी दिन से अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। अदालत ने सुनवाई के बाद आज आरोपित अनिल को दोषी पाए जाने पर पांच साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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