हरियाणा में पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी

हरियाणा में पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी
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राज्य सरकार ने केंद्र सरकार (Central government) की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी (EWS Category) के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाती थी।

चंडीगढ़। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने घोषणा की कि पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी (EWS Category) के उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।मनोहर लाल ने यह घोषणा हरियाणा विधानसभा सत्र में की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया है।उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस भर्ती में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाती थी। इस संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए थे और उन पर विचार करने के उपरांत अब पुलिस विभाग में भर्ती में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को आयु में पांच वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

वहीं हरियाणा के चरखी-दादरी जिला के बाढड़ा में उपमण्डल कार्यालय भवन का निर्माण जल्द ही किया जाएगा, इसके लिए आगामी छ: माह में भूमि चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नेहरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र की विधायक नैना चौटाला द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में दी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बाढड़ा को उपमण्डल का दर्जा दिया गया है। यहां पर सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने के लिए उपमण्डल भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए आगामी छ: माह में जमीन की पहचान कर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

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