पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, हम विधानसभा सत्र में पेश करेंगे प्राइवेट बिल, तो अध्यक्ष ने पढ़ा दिया कानून का पाठ

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का नेता विपक्ष व पूर्व सीएम द्वारा प्राइवेट बिल (Private bill) लाने की बात पर कहा कि इसके लिए एक विधिवत प्रक्रिया है। जिसका पालन करना होगा, इसे कार्यवाही से पंद्रह दिन पहले देना होता है। जिस पर लीगल राय आदि ली जाती है।
यहां पर बता दें कि एक दिन पहले ही नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा के सत्र में प्राइवेट बिल लाने का दावा किया था। कृषि बिलों और किसानों हितों के लिए पूर्व सीएम ने सदन में आवाज उठाने की बात कही है।
हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पूरे मामले में कहा कि किसी भी सदस्य को प्राइवेट बिल लाने का अधिकार है लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है। जिसको अपनाकर ही बिल दिया जा सकता है। विपक्ष के प्राइवेट बिल पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता (Gyanchand Gupta) ने कहा कि कोई भी सदस्य विधानसभा में बिल ला सकता है, जिस पर स्पीकर विधानसभा की कानूनी ब्रांच से सलाह लेकर हरियाणा सरकार के एलआर को क़ानूनी राय के लिए भेजा जाता है।
स्पीकर ने कहा प्राइवेट बिल सदन की कार्यवाही से 15 दिन पहले मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बिल को लेक एक निर्धारित प्रक्रिया है उसके हिसाब से तय किया जाएगा। स्पीकर गुप्ता ने कहा 5 नवंबर से शुरू होने वाले सेशन की दी तमाम जानकारी। कोविड नियमों के तहत सदन की कार्यवाही चलेगी। सदन में दर्शक दीर्घा नहीं रहेगी और सदस्यों को सोशल डिस्टेंस के साथ बैठाया जाएगा। सदस्यों के कोविड एंटीजन टेस्ट करवाने होंगे।
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