पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को मिली अग्रिम जमानत

बहादुरगढ़: पूर्व मंत्री मांगेराम नंबरदार के पुत्र जगदीश नंबरदार की मौत के मामले में चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। एक तरफ जहां, विरोधियों ने नफे सिंह की गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं, दूसरी तरफ उनकी अग्रिम जमानत स्वीकार होने की सूचना से उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली।
गौरतलब है कि जगदीश नंबरदार ने बुधवार 11 जनवरी की दोपहर करीब 3 बजे अपने कार्यालय में जहरीला पदार्थ निगल लिया था। लगभग पौने 6 बजे आरजे अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। रात करीब साढ़े 11 बजे शहर थाना पुलिस ने जगदीश नंबरदार के पुत्र गौरव राठी के बयान के आधार पर पूर्व विधायक नफे सिंह राठी, अजय दलाल उर्फ सोनू, को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व एमडी महेंद्र सिंह राठी, पुलिस उपनिरीक्षक अश्वनी, श्याम पटवारी और उसके सहायक राजू बंगाली के विरुद्ध आईपीसी की धारा 306 व 34 के तहत केस दर्ज किया था। इसमें एक वायरल ऑडियो का भी उल्लेख था।
बीते 13 दिनों में नफे सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर चौतरफा दबाव बनाया गया। इसी दबाव के चलते एक अन्य मामले में 20 जनवरी को नफे सिंह के पार्षद पुत्र जितेंद्र राठी को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को एडीजे कोर्ट में नफे सिंह राठी और अजय दलाल सोनू की अग्रिम जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की घंटों लंबी जिरह सुनने के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व रख लिया था। मंगलवार शाम को अदालत ने पूर्व विधायक नफे सिंह राठी और पूर्व पार्षद के पति अजय दलाल सोनू की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इनेलो नेता कपूर सिंह राठी ने बताया कि उनके परिवार को फंसाने की राजनीतिक साजिश को शीघ्र पर्दाफाश करेंगे।
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