मतदाता सूची से जुड़े फार्म अब नए फार्मेट में, 1 अगस्त से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने लोक प्रतितिधित्व अधिनियम में बदलाव करते हुए मतदाता सूची (Voter List) में नाम दर्ज करवाने, विवरण में शुद्धि करवाने तथा नाम कटवाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्म नंबर- 06, 07 व 08 में बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से जुड़े फार्म अब नए फार्मेट में 01 अगस्त से भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नए नियम के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर को पात्रता तिथि घोषित की गई है। इन तिथियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आयोग द्वारा फार्म नंबर 06बी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी बीएलओ 01 अगस्त 2022 से घर-घर जाकर मतदाताओं के आधार कार्ड को मतदाता सूची से लिंक करने का कार्य करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी सिवाच ने बताया कि मतदाता आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन अपना आधार कार्ड अपने मतदाता पहचान पत्र से लिंक कर सकते हैं तथा नए मतदाताओं द्वारा नाम दर्ज करने के लिए आवेदन भी किया जा सकता है।
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