मजदूर की हत्या में चार लोगों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

मजदूर की हत्या में चार लोगों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
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सिरसा के इंद्रपुरी मोहल्ला निवासी तजिंद्र सिंह व उसका बेटा रवि कुमार 18 मई 2018 की रात मंडी में अनाज की रखवाली कर रहे थे। तभी उन पर हमला कर दिया गया था। रवि की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

हरिभूमि न्यूज. सिरसा

सिरसा अनाज मंडी में हुए रवि हत्याकांड मामले में सिरसा की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी अर्जुन फरार हो गया था जिसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस मामले में शहर थाना पुलिस ने जुलाई 2018 में मामला दर्ज किया था। मामले के अनुसार इंद्रपुरी मोहल्ला निवासी तजिंद्र सिंह व उसका बेटा रवि कुमार अनाज मंडी में मजदूरी करते थे। उनका काम अनाज मंडी की दुकान नंबर 25 के समक्ष पड़े अनाज की रखवाली करना था। 18 मई 2018 की रात दोनों पिता-पुत्र अनाज मंडी में अनाज की रखवाली कर रहे थे।

इसी दौरान सुनील कुमार, बंटी पुत्र कृष्ण लाल, पवन कुमार पुत्र कृष्ण लाल, कृष्ण लाल पुत्र मुंशीराम, अर्जुन पुत्र घनश्याम दास धारदार हथियार व डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। उक्त सभी ने पिता-पुत्र पर हमला कर दिया। बंटी ने चाकू से रवि पर वार किए। हमलावरों ने तजिंदर सिंह व रवि को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर होने पर हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद घायल पिता-पुत्र को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जहां रवि की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के भाई शिवकुमार का बयान दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ हत्या मारपीट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

इस मामले में सुनील कुमार, अर्जुन, बंटी, पवन, कृष्ण व संजय को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। जहां से आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की जांच में आरोपी संजय बेकसूर पाया गया। पुलिस ने कोर्ट में जांच की आरोप से मुक्ति मिल गई। करीब 4 साल तक चले इस मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने हत्यारोपी सुनील कुमार, बंटी, पवन व कृष्ण कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी।


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