पुलिस टीम पर फायरिंग करने के जुर्म में चार साल की कैद, सात हजार रुपये जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी को चार वर्ष का कारावास तथा सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार डिटेक्टिव स्टाफ के एएसआइ सुरेंद्र कुमार ने 18 सितम्बर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि डिटेक्टिव स्टाफ को सूचना मिली थी कि सुप्रीम स्कूल संचालक भूपेंद्र उर्फ बब्बल की हत्या करने का मुख्य आरोपित तथा 50 हजार रुपये का ईनाम घोषित गांव राजपुरा भैण निवासी विनय टैंडरी मोड नाके की तरफ से हांसी ब्रांच नहर पटरी पर आ रहा है। जिसके आधार पर डिटेक्टिव स्टाफ ने विनय को घेर लिया। पुलिस से घिरा देखकर आरोपित ने फायर करते हुए भागने लगा। जिसमें पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर विनय को काबू कर लिया था।
शहर थाना पुलिस ने एएसआइ सुरेंद्र की शिकायत पर विनय के खिलाफ जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने विनय को चार वर्ष का कारावास तथा सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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