दसवीं व बारहवीं बोर्ड की परीक्षा 26 से, परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें रहेगी बंद

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के तत्वावधान में 26 अक्तूबर से 23 नवंबर तक आयोजित की जाने वाली 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं की विभिन्न परीक्षाओं के चलते धारा-144 लगाई लागू की गई है। इन परीक्षाओं (Examinations) का आयोजन दोपहर 2 बजे से सांयकाल 5 बजे तक होगा।
इस बारे में बताते हुए उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तत्वावधान में बोर्ड कक्षाओं की रि-अपीयर, कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, प्वाईंट करैक्शन और डीएलएड (रेगुलर-रि-अपीयर) सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
ऐसे में परीक्षा केंद्रों की परिधि में किसी भी कारण से होने वाले तनाव को रोकने व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से धारा-144 लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक रहेगी।
साथ ही कोई भी व्यक्ति इस परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार (आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू इत्यादि) लेकर नहीं चल सकता। इस परिधि में परीक्षा के दौरान दोपहर 2:00 बजे से सांयकाल 5:00 बजे तक फोटोस्टेट मशीनों की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा।
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