प्रेमिका के हत्यारे को उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा

प्रेमिका के हत्यारे को उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा
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मामले में मृतका की साढ़े चार साल की बेटी समेत कई लोगों की गवाही हुई। इससे पहले अदालत ने आरोपित को गत आठ जनवरी को मामले में दोषी करार दिया था।

हरिभूमि न्यूज : यमुनानगर

प्रेमिका की हत्या करने के मामले में दोषी पोपीन उर्फ विपिन को अदालत ने उम्र कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला एडीजे नेहा नौहरिया की अदालत ने सुनाया। मामले में मृतका की साढ़े चार साल की बेटी समेत कई लोगों की गवाही हुई। इससे पहले अदालत ने आरोपित को गत आठ जनवरी को मामले में दोषी करार दिया था।

यह था मामला

शहर के तीर्थ नगर निवासी संतू ने दिसंबर 2017 में पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बहन बिंदू देवी की शादी कुछ वर्ष पहले बिहार निवासी चंदन गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसकी बहन व चंदन गुप्ता के यहां संतान के रुप में दो बच्चे हुए। बच्चे पैदा होने के कुच समय बाद उसकी बहन और जीजा चंदन में आपस में झगड़ा होने लगा। इसी झगड़े के चलते उसकी बहन मायके में जाकर रहने लगी। मायके में रहते हुए उसकी बहन बिंदू देवी के तीर्थ नगर में किराय के मकान में रह रहे पोपीन उर्फ विपिन से हो गई। इसी मुलाकात के चलते आरोपित पोपीन उसकी बहन और उसके दोनों बच्चों को लेकर शहर की दशमेश कालोनी में किराय का मकान लेकर रहने लगा।मगर 7 दिसंबर 2017 को उन्हें सूचना मिली थी कि उसकी बहन और पोपीन अपने मकान पर नहीं हैं और दोनों बच्चे रो रहे हैं। सूचना मिलते ही वह परिजनों को साथ लेकर वहां पहुंचा तो उसकी बहन और पोपीन गायब मिले। उन्होंने उन दोनों की तलाश की तो सात दिन बाद उसकी बहन बिंदू का शव पश्चिमी नहर में तैरता हुआ मिला। इस दौरान पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित पोपीन की तलाश करके शक के आधार पर गिरफ्तार करके पूछताछ की। पूछताछ में आरोपित पोपीन ने उस समय अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया था कि उसने बिंदू को मारपीट कर नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने उस समय आरोपित पोपीन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था।

अदालत ने मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी पोपीन को उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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