बिजली उपभोक्ताओं के लिए एचईआरसी का बड़ा कदम : कॉरपोरेट, जोनल और सर्कल स्तर पर बनाए सीजीआरएफ

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) के लिए बिजली उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण सर्वोपरि है, इसी वजह से एक से अधिक सीजीआरएफ बनाकर बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का काम किया है, ताकि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निवारण किया जा सके। अब दोनों बिजली वितरण निगमों-उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के कॉरपोरेट, जोनल और सर्कल स्तर पर सीजीआरएफ बनाए गए हैं। यह सभी सीजीआरएफ बिजली चोरी की शिकायतों को छोड़कर बाकी सभी बिजली शिकायतों को सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं।
एचईआरसी के रेगुलेशन के प्रवक्ता के अनुसार जोन स्तर पर बने सीजीआरएफ को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, सर्कल स्तर पर बने सीजीआरएफ को सर्कल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और कॉरपोरेट पर बने सीजीआरएफ को कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के नाम से जाना जाएगा। कॉरपोरेट सीजीआरएफ अपने मुख्यालय, दूसरे मुख्य स्थानों जैसे की कारपोरेट फोरम के आपरेशन सर्कलों की सीमा के अंतर्गत उपभोक्ताओं की सुविधानुसार अन्य मुख्य स्थानों पर जाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा। उन्होंने बताया कि जोनल सीजीआरएफ का चेयरमैन संबंधित निगम का कार्यरत चीफ इंजीनियर होता है, जोनल फोरम को एक माह में कम से कम चार मीटिंग करनी होंगी या फिर इस संबंध में समय-समय पर विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार मीटिंग करनी होंगी। वहीं, सर्कल सीजीआरएफ का चेयरमैन संबंधित निगम का कार्यरत अधीक्षक अभियंता स्तर का अधिकारी होगा, वह भी महीने में कम से कम चार मीटिंग करेगा।
कॉरपोरेट सीजीआरएफ को 3 लाख रुपए से अधिक, जोनल सीजीआरएफ को एक लाख से तीन लाख रुपए तक और सर्कल सीजीआरएफ को केवल 1 लाख रुपए तक के वित्तीय विवादित मामलों का निवारण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सीजीआरएफ मुख्य रूप से बिजली बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग, डिस्कनेक्शन और कनेक्शन, बिजली आपूर्ति में रुकावट, दक्षता, सुरक्षा और हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि से संबंधित सभी शिकायतों को सुनेगा और उसका निवारण करेगा। हालांकि, सीजीआरएफ बिजली चोरी, अनधिकृत उपयोग के मामलों में भाग नहीं लेगा।
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