बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी : शिकायतों का अब तुरंत निदान करेगा बिजली निगम

बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी : शिकायतों का अब तुरंत निदान करेगा बिजली निगम
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अक्तूबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अक्तूबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, 7 अक्टूबर को ऑपरेशन सर्कल पानीपत, 10 को ऑपरेशन सर्कल पंचकूला, 12 को करनाल, 13 को कुरुक्षेत्र, 14 को पानीपत, 17 को यमुनानगर, 19 को रोहतक, 21 को पंचकूला, 26 को सोनीपत, 27 को ऑपरेशन सर्कल झज्जर और 28 अक्टूबर को ऑपरेशन सर्कल अंबाला में सीजीआरएफ टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दौरे को छोड़कर कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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