किसानों के लिए खुशखबरी : प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम के तहत Solar pump पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी

हरिभूमि न्यूज: नारनौल
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम के तहत हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से जिले के किसानों के लिए तीन एचपी, पांच एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी सोलर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। 27 दिसंबर से किसान सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। केवल वही किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे जो किसान पहले से ही डीजल पंप सेट या जनरेटर सेट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाइप लाइन आदि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं व जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है। पहले आओ पहले पाओ आधार पर सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है।
एडीसी अनुराग ढालिया ने बताया कि खंड नांगल चौधरी, निजामपुर व नारनौल के केवल वही किसान सोलर पंप लगवाने के पात्र होंगे जो किसान पहले से ही डीजल पंप सैट या जैरनेटर सैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई व भूमिगत पाइप लाइन आदि यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तथा जिनके पास बिजली पंप का कनेक्शन नहीं है।
आवेदन फार्म के साथ एचपी क्षमता के अनुसार जमा करवानी होगी देय राशि
उन्होंंने बताया कि किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में सोलर पंप की क्षमता अनुसार लाभार्थी तीन एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक के लिए 45075 रुपये, तीन एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 46658 रुपये, तीन एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 45378 रुपये, पांच एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक के लिए 64581 रुपये, पांच एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 64724 रुपये, पांच एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 64581 रुपये, 7.5 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक के लिए 91894 रुपये, 7.5 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 92007 रुपये, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 92462 रुपये तथा 10 एचपी डीसी सरफेस मोनोब्लॉक के लिए 115507 रुपये, 10 एचपी डीसी सबमर्सिबल के लिए 113515 रुपये, 10 एचपी एसी सबमर्सिबल के लिए 113515 रुपये हैं।
10 एचपी सोलर वाटर पंप 300 फुट की गहराई तक ही पानी निकालने में सक्षम
एडीसी ने बताया कि 10 एचपी सोलर वाटर पंप 300 फुट की गहराई तक ही पानी निकालने में सक्षम है। लाभार्थी राशि ऑनलाइन या चालान के माध्मय से किसान को जमा करवानी होगी तथा किसान अपनी जमा राशि का फोन में स्क्रीन शॉट लेकर आवेदन के साथ अपलोड करने के बाद ही आवेदन स्वीकृत होगा। अत. किसानों से अनुरोध है ऑनलाइन या चालान से जमा राशि का फोन में स्क्रीन शॉट लेकर आवेदन के साथ अपलोड अवश्य करवाएं अन्यथा आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा। किसान लाभार्थी हिस्से की राशि की एक प्रति कार्यालय में स्वयं जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पम्पिगं सिस्टम से संबंधित अन्य किसी जानकारी के लिए जिले के किसान किसी भी कार्य दिवस पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी कार्यालय में आकर एडीसी कम सीपीओ या परियोजना अधिकारी से मिलकर जानकारी ले सकते हैं।
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