किसानों के लिए खुशखबरी : कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 27 मई तक बढ़ाई

किसानों के लिए खुशखबरी : कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 27 मई तक बढ़ाई
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आवदेन के लिए वांछित कागजात परिवार पहाचन पत्र, ट्रैक्टर की वैध आर.सी., पैनकार्ड, आधार कार्ड, चालु बैंक खाते का विवरण, जमीन का विवरण व अनुसूचित जाति से सम्बन्धित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।

नूंह : कृषि एंव किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2022-23 में कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है। किसान विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ लेने के लिए 27 मई तक कृषि विभाग की वैबसाइट एग्रीहरियाणाडॉटजीओवीडॉटईन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ये जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न कृषि यन्त्रों जैसे कि बी.टी कोटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर पम्प, ट्रैक्टर चालित रोटरी विडर (2 व 3 रो), पावर टीलर (12 एच.पी. से अधिक), ब्रिकेट मेकिंग मशीन, स्वचलित रीपर बाइंडर (3/4 पहिया), मक्का बिजाई मशीन (मेज प्लान्टर), मेज थ्रैशर व न्यूमैटिक प्लान्टर इत्यादि पर अनुदान के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग/छोटे व मंझले/महिला किसानों को 50 प्रतिशत व बड़े किसानों को 40 प्रतिशत की दर से अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। किसान को आवेदन के समय जिन कृषि यंत्रों की अनुदान राशि 2.50 लाख से कम है, उसके लिए 2500 रुपयेे व जिन कृषि यंत्रों की अनुदान राशि 2.50 लाख या इससे अधिक है तो उसके लिए 5000 रुपये की बुकिंग राशि ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी, जो कि बाद में वापिस कर दी जाएगी।

किसान द्वारा आवेदित कृषि यन्त्र पर पिछले पांच वर्षो के दौरान कृषि विभाग की किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो। व्यक्तिगत किसान हेतू आवदेन के लिए वांछित कागजात परिवार पहाचन पत्र, ट्रैक्टर की वैध आर.सी., पैनकार्ड, आधार कार्ड, चालु बैंक खाते का विवरण, जमीन का विवरण व अनुसूचित जाति से सम्बन्धित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक तीन अलग-अलग कृषि यन्त्रों पर आवेदन किया जा सकता है। अनुदान का लाभ लेने हेतू मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य

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