शहरवासियों के लिए खुशखबरी : साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मिलेगी 25 फीसद तक छूट

हरिभूमि न्यूज : बहादुरगढ़
सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर छूट का ऐलान किया था। पहले यह छूट 31 अक्टूबर तक थी। लेकिन शहरवासियों का उत्साह कम ही नजर आया। ऐसे में सरकार ने यह छूट आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। अगले 20 दिन तक शहरवासी प्रॉपर्टी टैक्स में मिलने वाली छूट का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि अप्रैल से अब तक महज 87 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। इसके अलावा यूजर चार्ज के रूप में 2 लाख 37 हजार रुपए नप के खजाने में आ चुके हैं।
बता दें कि बहादुरगढ़ नगर परिषद के अधीन कुल 66 हजार 693 यूनिट हैं। इनमें 36 हजार 466 रिहायशी मकान, 3921 वाणिज्यिक यूनिट, 2037 वाणिज्यक एवं रिहायशी यूनिट, 2438 औद्योगिक यूनिट तथा 21054 खाली प्लाट शामिल हैं। नगर परिषद द्वारा वर्ष 2011-12 में 37.34 लाख, 2012-13 में 29.18 लाख, 2013-14 में डेढ़ करोड़, 2014-15 में 34 लाख रुपए, 2015-16 में 93 लाख रुपए, 2016-17 में 81.46 लाख, 2017-18 में 67 लाख रुपए, 2018-19 में 1 करोड़ 31 लाख तथा 2019-20 में करीब डेढ़ करोड़ रुपए के संपत्ति कर की वसूली की गई थी। जबकि इस साल इस मद में अब तक 87 लाख रुपए ही नप के खाते में जमा हुए हैं। जिनसे साल में करोड़ों रुपये का टैक्स जमा होता है। बेशक प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी कम होने का कारण अधिकारियों की लापरवाही भी रही। टैक्स में जो छूट मिल रही है, उसकी जानकारी शहरवासियों को नहीं है।
टैक्स शाखा प्रभारी अशोक मेहंदीरत्ता ने शहरवासियों से अपील है कि वो अपना टैक्स जमा करवाए तथा सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। सरकार की घोषणा के अनुसार अगर किसी की तरफ 10 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पड़ा है और वह एक साथ भरेगा तो उसे 25 फीसद तक की छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि एक साथ प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। अगर आधा भरना चाहता है तो उसे 25 फीसद तक का लाभ नहीं मिलेगा।
विभाग की नई नोटिफिकेशन में कहा है कि 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। यदि लोग तय समय से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे और पेमेंट डिजिटल तरीके से करेंगे तो उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। इसके साथ ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को जिन्होंने पिछले तीन सालों में समय पर अपना टैक्स भरा है, विभाग उन्हें 10 प्रतिशत नियमित छूट दे रहा है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने कोरोना काल में चेरिटेबल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और डिस्पेंसरी को प्रॉपर्टी टैक्स में 100 फीसद की छूट दी है। लेकिन इनका कर्मिशियल प्रयोग होने पर यह छूट नहीं मिलेगी।
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