रिश्वतखोर सरकारी डाॅक्टर को 4 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. फतेहाबाद
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के एक मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने दोषी करार दिए गए भूना के सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉ. राजीव कुमार को 4 साल कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांव एमपी रोही निवासी अनिल की शिकायत पर हिसार विजिलेंस थाना पुलिस ने चिकित्सक राजीव के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विजिलेंस को दी शिकायत में अनिल कुमार ने बताया कि उसकी साली सीमा देवी निवासी नाढोड़ी को झगड़े में चोट लगने के कारण भूना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉ. राजीव कुमार ने इलाज करने व रिपोर्ट काटने की एवज में उनसे 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।
3 अक्टूबर 2016 को सीमा को चोटों की वजह से काफी खून बह रहा था इसलिए उसने मजबूरी में राजीव कुमार को 6 हजार रुपये रिश्वत के रूप में दिए। इसके बाद वह बकाया रुपये की मांग करने लगा। विजिलेंस ने उसकी शिकायत के बाद चिकित्सक राजीव कुमार को 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते काबू किया था। वीरवार को अदालत द्वारा चिकित्सक को दोषी करार दिया गया था।
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