राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर माने जाएंगे, पढ़ें ये आदेश

राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर माने जाएंगे, पढ़ें ये आदेश
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अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा तथा ट्रेड यूनियनों के आह्वïन पर राज्य के कुछ विभागों/बोर्डों/निगमों आदि में कर्मचारियों द्वारा गत वर्ष 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी।

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने गत 26 नवंबर 2020 को हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को देय अवकाश मानने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा तथा ट्रेड यूनियनों के आह्वïन पर राज्य के कुछ विभागों/बोर्डों/निगमों आदि में कर्मचारियों द्वारा गत वर्ष 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई थी।

इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, उपायुक्त तथा विभागों/बोर्डों/निगमों के मुख्य प्रशासक व प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि गत 26 नवंबर 2020 को हुई राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को देय अवकाश माना जाए तथा अनुबंधित कर्मचारियों का ईओएल पास की जाए।

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