खुशखबरी : फिर खुला मकान रिपेयरिंग योजना का पोर्टल, प्रत्येक परिवार को मिलेंगे 80 हजार रूपये, यहां करें आवेदन

खुशखबरी : फिर खुला मकान रिपेयरिंग योजना का पोर्टल, प्रत्येक परिवार को मिलेंगे 80 हजार रूपये, यहां करें आवेदन
X
लाभार्थी किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फार्म ऑनलाइन होने के बाद फार्म को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवा सकते हैं।

हरिभूमि न्यूज : महेंद्रगढ़

अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है और जर्जर मकान में रहते हैं तो आपकेे लिए अच्छी खबर है। पिछले करीब पांच माह से बंद पड़ी डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना ( Bhimrao Ambedkar Housing Renovation yojana ) का पोर्टल सरकार ने अब फिर खोल दिया है। इस योजना का फार्म ऑनलाइन अप्लाई करने पर जर्जर मकान की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से बीपीएल कार्डधारक व अनुसूचित जाति के लोगों को 80 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। लाभार्थी किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फार्म ऑनलाइन होने के बाद फार्म को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवा सकते हैं।

बता दें कि पिछले साल सरकार ने नवंबर माह में इस पोर्टल को बंद कर दिया था। अब सरकार ने मई माह के चौथे सप्ताह में इस पोर्टल को दोबारा से चालू किया है। बीपीएल कार्ड धारक व अनूसूचित जाति के लोग ही इस पोर्टल पर अपना फार्म अप्लाई कर सकता है। यह भी बता दें कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मकान मरम्मत के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलता था। फिर सरकार ने पिछली साल फैसला लिया कि अनुसूचित जाति के लोगों के अलावा किसी भी बीपीएल कार्ड धारकों को भी इस योजना में शामिल किया गया। पहले सरकार द्वारा मकान मरम्मत के लिए केवल 50 हजार रुपये की राशि दी जाती थी। फिर सरकार ने इस राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की थी। अब सरकार ने फिर से यह पोर्टल खोलकर एक अच्छी पहल की है।

फार्म अप्लाई करने के लिए यह दस्तावजे है जरूरी

हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में फार्म अप्लाई करने के लिए लाभार्थी के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, बैंक की कॉपी जो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, बिजनी का बिल या फिर पानी का बिल, चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स, मकान के सामने खड़ा होकर एक फोटो, प्लॉट की रजिस्ट्री या फिर लाल डोरे से संबंधित रिपोर्ट ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तस्दीक होनी चाहिए। मिस्त्री द्वारा मकान का एस्टीमेट व सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। अपना घर होना चाहिए व घर कम से कम 10 साल पुराना होना आवश्यक है।

Tags

Next Story