फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों को सरकार उपलब्ध करवा रही है आसान लोन व तकनीकी सहायता

फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों को सरकार उपलब्ध करवा रही है आसान लोन व तकनीकी सहायता
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सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए व 35 प्रतिशत सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नारनौल। केन्द्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमों को आसान ऋण व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा रही है। युवा दुनिया के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करते हुए आत्मनिर्भर बने, इसी उद्देश्य से ऐसे उद्योगों पर सरकार भारी सब्सिडी दे रही है।

यह जानकारी देते हुए सहायक निदेशक रविंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की इस विशेष पहल से कई सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को लाभ होगा। पीएफएमई (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) स्कीम के तहत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए व 35 प्रतिशत सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए उद्यमी पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए इच्छुक उद्यमी पोर्टल अथवा हेल्पलाइन नंबर 0130-2281089 पर फोन कर ले सकते हैं।

उन्होंने पीएफएमई स्कीम के फायदे की जानकारी देते हुए बताया कि बैंक से लोन लेने पर 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा जिले के ओडीओपी उत्पाद के तहत नए उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन व सब्सिडी उपलब्ध होगी और उद्यमी को उत्पादों के लिए ट्रेनिंग तथा तकनीकी सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा कम से कम आठवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार में एक ही व्यक्ति पात्र होगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार में खुद पत्नी व बच्चे शामिल होंगे। इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला उद्योग केंद्र में स्थापित जिला एमएसएमई केंद्र में आकर ले सकते हैं।

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