आठवीं की परीक्षा हरियाणा बोर्ड से करवाने को लेकर सरकार ने मांगा समय, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन समेत कई प्राइवेट स्कूलों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा उनके स्कूलों की आठवीं की परीक्षा लेने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि स्कूल शिक्षा के नियमों के अनुसार इस पर निर्णय होगा अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सरकार प्रावधानों के अनुसार ही निर्णय लेगी। एजी ने इस बाबत रिपोर्ट देने के लिए एक सप्ताह का समय देने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि आगामी आदेश तक सरकार निजी स्कूलों की आठवीं की परीक्षा देने बाबत कोई ठोस कार्रवाई न करे।
एसोसिएशन के वकील पंकज मैनी ने कोर्ट को बताया कि उनके स्कूल सीबीएसई, आइसीएसइ व अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। उनका स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा (भिवानी) से कोई संबंध नहीं रखता। हमारा सिलेबस भी स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी से अलग है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य में स्थित सभी विद्यालयों (सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड के अधीन आने वाले विद्यालयों ) में आठवीं कक्षा की परीक्षाएं शैक्षिक सत्र 2021-2022 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जाएंगी।
मैनी ने बेंच को बताया कि इसी बीच बोर्ड ने एक आदेश जारी कर कहा है कि परीक्षार्थियों के पंजीयन से पहले प्रत्येक विद्यालय जो कि हरियाणा राज्य के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, उसके द्वारा स्वयं को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा। याचिका के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड का व उनके स्कूलों का सिलेबस अलग है। जब वे हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित नहीं हैं तो बोर्ड उनकी परीक्षा कैसे ले सकता है। हाई कोर्ट से हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के इस आदेश को रद करने की गुहार लगाई गई है।
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