Haryana में तथ्य छुपाने वाली कंपनियों से सरकार वसूलेगी जुर्माना

Haryana में तथ्य छुपाने वाली कंपनियों से सरकार वसूलेगी जुर्माना
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प्राइवेट सेक्टर (private sector) में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा लेकिन 50 हजार रुपये से नीचे की तनख्वाह (Salary) के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेब साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

हरियाणा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर (private sector) में युवाओं की नौकरी के लिए कड़े नियम भी लागू करने का प्रावधान है। कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान, ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो उस पर जुर्माने हो सकेगा। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन 50 हजार रु. से नीचे की तनख्वाह (Salary) के हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेब साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म व रोजगार प्रदाता की होगी, जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसके खिलाफ हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल केंडिडेट्स एक्ट-2020 के सेक्शन-3 के तहत 25 हजार से एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। फिर भी कंपनी कानून का उल्लंघन करती है तो उसे हर रोज पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि 10 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थान में नियम लागू होगा।

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