PM Kisan Samman Nidhi Yojana का गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर सख्त हुई सरकार, होगी यह कार्रवाई

PM Kisan Samman Nidhi Yojana का गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर सख्त हुई सरकार, होगी यह कार्रवाई
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योजना का गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले सरकारी नौकरी वाले व आयकर रिटर्न भरने वाले किसान हैं। ऐसे लोगों पर अब सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। इनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी।

हरिभूमि न्यूज. गन्नौर ( सोनीपत )

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का गलत तरीके से लाभ पाने वाले किसानों पर अब सरकार ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है। ऐसे लोगों से योजना की राशि वापस ली जाएगी। इसके लिए किसानों की सूची बनाकर कुछ किसानों को योजना से मिले पैसे जमा कराने के लिए बोल दिया है। कृषि विभाग की मानें तो गन्नौर में ऐसे सम्मान निधि पाने वाले 395 किसान हैं, जिनसे करीब 39 लाख 84 हजार रुपएं की रिकवरी की जानी है।

इनमें गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले सरकारी नौकरी वाले व आयकर रिटर्न भरने वाले किसान हैं। ज्ञात रहे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत 1 दिसंबर, 2019 को हुई थी। उस समय ये किसान योजना में जोड़े गए थे। सभी को योजना के तहत छह हजार रुपये सालाना की राशि भी मिल चुकी है। अब सरकार द्वारा जब आठवीं किस्त किसानों के खाते में डाली गई, तो इन किसानों के खाते में डाली गई राशि 12 हजार हो गई है। जिससे उन किसानों को बड़ा झटका लगा, जिन्हें पहले योजना का लाभ मिल चुका था।

गन्नौर के 36 किसान जमा करवा चुके हैं 3 लाख 24 हजार की राशि जमा

खंड कृषि अधिकारी डा. आन्नद सिंह श्योराण ने बताया कि सरकारी नौकरी प्राप्त व रिर्टन भरने वाले किसानों के पास जब विभाग ने राशि जमा कराने के लिए फोन किया तो उनमें से 36 किसान 3 लाख 36 हजार रुपएं की राशि विभाग के जमा करवा गए। अब 336 किसान बच गए है जिनसे विभाग करीब 35 हजार रुपएं की राशि जमा करवाएगा। इसके लिए अभियान शुरू कर दिया है।

प्रथम सूची में गलत तरीके से राशि लेने वालों में केवल रिर्टन व सरकारी नौकरी वालों के नाम

विभाग के अनुसार पहली लिस्ट में ऐसे किसानों के नाम है जिन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कर 12 हजार रुपएं दो साल में प्राप्त कर लिए। पहली सूचि में केवल रिर्टन भरने व सरकारी नौकरी पर लगे किसानों के नाम है। इसके बाद भी अगर इन किसानों ने पैसे जमा नही करवाएं तो विभाग उन्हें नोटिस देगा।

टैक्स के दायरे में आने वालों को नहीं मिलेगा लाभ

डा. श्योराण ने बताया कि जिनके पास जमीन है, लेकिन दूसरा व्यवसाय भी करते हैं। जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। इनमें चाहे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर किसी भी व्यवसाय या नौकरी करने वाले हों, उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकारी श्रेणी के लोगों को भी चाहे उसके पास कृषि योग्य भूमि है, उन्हें भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ऐसे किसानों की जोत के साथ उनके बैंक खाते और अन्य ब्योरा केंद्र सरकार को उपलब्ध करवा रही है। पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे धन जमा करती है।

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