कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार दे रही 50 हजार रुपये, यहां करना होगा आवेदन

प्रदेश में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में सरकार ने मृतक के परिजन को 50 हजार रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल- http://saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
पंचकूला के उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपने परिजन की मृत्यु प्रमाण पत्र व चिकित्सा उपचार के प्रमाण पत्र की एक प्रति लगानी होगी। आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा और लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता वितरित की जाएगी। कौशिक ने बताया कि इस मामले में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है। पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायतों के लिए उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालयों में शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल पर क्लिक करके पोर्टल के होमपेज पर 'मृतकों के परिजनों को कॉविड-19 द्वारा अनुग्रह सहायता' की योजना बाईं ओर उपलब्ध है। पोर्टल पर मोबाइल/कंप्यूटर से ओटीपी जनरेट करके और विभिन्न दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन करना होगा। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के संबंध में सभी बीडीपीओ ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर निगम के अधिकारी शहरी क्षेत्रों में इस बारे में मुनादी करवाएंगे।
ऐसे करें आवेदन
आवेदन के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के अंदर सभी मामलों पर कार्रवाई कर दी जाएगी। आवेदनकर्ता को दिवंगत का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति आवेदन के साथ लगानी होगी। इस योजना को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल की गई है ताकि निर्धारित समयावधि में अनुग्रह राशि लाभ मिल सके। अनुग्रह राशि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सत्यापन के बाद आवेदक के खाते में जारी की जा रही है।
ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी आने पर सरकार द्वारा अंत्योदय सरल हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है। इन मामलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए, जिला स्तर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है। पीडि़त व्यक्ति अपनी शिकायत उपायुक्त या अतिरिक्त उपायुक्त को उनके कार्यालयों में दे सकते हैं। यदि किसी आवेदक को आवेदन के 30 दिन के अंदर अनुग्रह राशि नहीं मिली हो, संबंधित उपचाराधीन अस्पताल दस्तावेज देने से मना करता हो, जो कि मृत्यु का कारण कोविड-19 सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो।
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