मिट्टी के नमूने लेने के लिए हर खेत-स्वस्थ खेत मुहिम शुरू, किसानों को प्रति एकड़ दस रुपये की राशि देनी होगी

मिट्टी के नमूने लेने के लिए हर खेत-स्वस्थ खेत मुहिम शुरू, किसानों को प्रति एकड़ दस रुपये की राशि देनी होगी
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हर खेत-स्वस्थ खेत मुहिम के तहत जिला में मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक गांव से किसान सहायकों की नियुक्ति की गई है।

नूंह : उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि सरकार द्वारा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के माध्यम से वर्ष 2021-22 से हर खेत-स्वस्थ खेत मुहिम की शुरूआत की है, जिसके तहत प्रदेश में कृषि योग्य भूमि की प्रत्येक एकड़ से मिट्टी के नमूने लिये जा रहे है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने में सभी किसानों का सहयोग आवश्यक है।

उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि हर खेत-स्वस्थ खेत मुहिम के तहत जिला में मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रत्येक गांव से किसान सहायकों की नियुक्ति की गई है। यह किसान सहायक विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में मोबाइल ऐप से कुशलता पूर्वक मिट्टी के नमूने लेने का कार्य कर रहे है। मिट्टी के नमूने लेने के उपरांत किसान सहायकों को संबंधित किसान की जानकारी व विवरण निर्धारित प्रफोर्मा में भरकर मिट्टी एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला में जमा करवानी होती है। इस अभियान के दौरान यह देखने में आया है कि कुछ किसान इन किसान सहायकों को अपना आवश्यक विवरण जैसे मोबाइल संख्या, आधार संख्या, परिवार पहचान पत्र, किला व मुरब्बा संख्या इत्यादि देने में संकोच कर रहे है। उन्होंने जिला के सभी किसानों का आह्वान किया है कि वे किसान सहायकों को वांछित विवरण नि: संकोच प्रदान करें तथा किसान सहायकों को योजना के अनुसार 10 रुपये प्रति एकड़ राशि भी दें, जिसकी रसीद भी किसानों को मौके पर दी जायेगी।

उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के विभागीय पोर्टल agriharyanacrm.com पर किसी भी योजना के तहत कृषि यंत्रो के लिए बुकिंग राशि या टोकन मनी के साथ ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों को यदि बुकिंग राशि या टोकन मनी उनके खाते में वापिस ट्रांसफर नही हुई है तो ऐसे किसान 20 मई तक अपने बैंक खाते की पासबुक की एंट्री करवाकर व आधार कार्ड के साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियन्ता कार्यालय में जमा करवाये। निर्धारित अवधि में दस्तावेज जमा न करवाने वाले किसान देरी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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