हरिभूमि पड़ताल : मास्क का चालान काटकर हरियाणा में पुलिस ने भरा खजाना, कमाए इतने करोड़ रुपये

हरिभूमि पड़ताल : मास्क का चालान काटकर हरियाणा में पुलिस ने भरा खजाना, कमाए इतने करोड़ रुपये
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प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रोन को लेकर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मास्क नहीं पहनने पर पुलिस और नगर निगम के अधिकारी 500 रुपये का चालान काट रहे हैं। यह सही भी है कि मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। चालान काटने के बाद मौके पर ही मास्क दिया जाए तो संक्रमण की रफ्तार पर कुछ रोक लगाई जा सकती है।

हरिभूमि टीम : हरियाणा

प्रदेश में कोरोना और ओमिक्रोन को लेकर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मास्क नहीं पहनने पर पुलिस और नगर निगम के अधिकारी 500 रुपये का चालान काट रहे हैं। यह सही भी है कि मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम भी उठाए जाने चाहिए। चालान काटने के बाद मौके पर ही मास्क दिया जाए तो संक्रमण की रफ्तार पर कुछ रोक लगाई जा सकती है।

वहीं, लोग भी कोरोना को मुखौटा नहीं मानें, यह महामारी से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मास्क पहनकर ही घर से निकलें। लेकिन कुछ लापरवाह कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन 500 रुपये का चालान काटता है। चालान तो कट गया, लेकिन संक्रमण को लेकर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही। ऐसे में लोग महामारी को घर ले जा रहे हैं और दूसरों को भी संक्रमित कर रहे हैं।

संक्रमण न फैलाएं

महामारी को रोकने के लिए मास्क पहनकर ही घर से निकलें। संक्रमण न फैलाएं। बिना मास्क पहने निकलने से खुद की सुरक्षा को खतरा है ही दूसरों के भी संक्रमित होने का खतरा रहता है। ऐसे में चौक चौराहों पर चालान काटने का फैसला सही है। लेकिन लोगों को मौके पर मास्क भी दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी और लोग सुरक्षित घर पहुंचेेंगे और एक जगह चालान कटने के बाद दूसरी जगह पर चालान से बच सकेंगे।

पुलिस ने भी बांटे मास्क

पुलिस ने मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाए हैं। मास्क भी बांटे हैं, लेकिन चालान काटने के बाद मास्क नहीं दिया जा रहा। ऐसे में व्यक् चालान की राशि जमा करवाने के बाद बिना मास्क ही निकल जाता है। चालान कटने के बावजूद कोरोना का खतरा तो बरकरार ही रहा। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि चालान काटने के बाद उक्त व्यक्ित को मास्क भी मौके पर ही दिया जाए।

यह रसीद दे रहे पुलिसकर्मी

बिना मास्क का चालान काटे जाने पर रसीद दी जाती है। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन नंबर-32/3-आईडीएसपी-020/3318-24 दिनांक 27 मई 2020 अंडर रूल 12.9 ऐपीडीमाईसी एक्ट-1897 अंडर कोविड-19 के नाम से चालान रसीद दी जाती है।

कुछ लोगों ने सबक भी लिया

चालान कटने से कुछ लोगों ने सबक भी लिया है। अब वे अन्य लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मास्क लगाने की नसीहत देे रहे हैं। रोहतक के अंकित, तिलक, मंजीत, बिजेन्द्र ने कहा कि मास्क पहनकर निकले इससे दो फायदे होंगे। एक तो चालान से बचेंगे और दूसरा महामारी दूर रहेगी।

फिर भी लापरवाही कर रहे लोग

दुकानदार, कार चालक से लेकर राहगीर कर रहे नियमों की अवहेलना।

चालान काटे जाने पर लोग पुलिस कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी करते हैं।

चालान से बचने के लिए दुकानदारों के साथ-साथ अन्य लोग बनाते हैं नए-नए बहाने।

नियमों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी 188 के होती है कार्रवाई।

प्रदेश में अब तक धारा-188 के तहत सैकड़ों मामले विभिन्न थानों में हो चुके हैं दर्ज।

छह माह तक की सजा संभव।

कहां कितने चालान कटे

जिला - चालान -जुर्माना -समय

सोनीपत -38005 -19002500 -एक साल

भिवानी -1668 -3.69 लाख -बीस दिन

जींद -58245 -2.91 करोड़ -दो साल

रेवाड़ी -6500 -33 लाख -एक माह

कुरूक्षेत्र -5507 -2753500 -बीस दिन

नारनौल -30226 -1.15 कराेड़ -एक साल

यमुनानगर -24145 -15.20 लाख -एक साल

झज्जर -4483 -22.41 लाख -एक साल

हिसार -6000 -3000000 -एक साल

सिरसा -23055 -1.15 करोड़ -दो साल

रोहतक -26753 -1.33 करोड़ -एक साल


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