केंद्र सरकार की नई स्कीम नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत मिलेगी गोबर गैस प्लांट्स पर सब्सिडी, जानें आवेदन की प्रक्रिया

हरिभूमि न्यूज, नारनौल: गोबर गैस प्लांट्स स्थापित करवा कर उस पर अनुदान हासिल करने के इच्छुक किसानों के लिए खुशखबरी है । अब भविष्य में गोबर गैस प्लांट्स पर अनुदान हासिल करने के लिए कृषि विभाग के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे अब गौबर गैस प्लांट्स लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला कृषि इंजीनियरिंग विंग के जिला प्रभारी सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डी एस यादव ने बताया कि कृषि निदेशालय हरियाणा की इंजीनियरिंग विंग ने भारत सरकार के नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालन में नई स्कीम नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत गोबर गैस प्लांट्स पर सब्सिडी देने के संदर्भ में निर्देश जारी कर दिए हैं ।
पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन
इंजीनियर डी एस यादव ने बताया कि मौजूदा समय में जो किसान अपने घर गोबर गैस प्लांट्स स्थापित करवाना चाहता है उसे संबंधित कृषि विकास अधिकारी खंड कृषि अधिकारी उप मंडल कृषि अधिकारी के कार्यालय में जाकर यह अवगत करवाना होता है कि वह अपने घर गोबर गैस प्लांट्स स्थापित करवाना चाहता है । नई स्कीम नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत किसान आवेदक को भारत सरकार के नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के बायो गैस पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
संदेश एप पर भी कर सकते हैं पंजीकरण
इंजीनियर डी एस यादव ने बताया कि नई स्कीम नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत किसान आवेदक गोबर गैस प्लांट्स स्थापित करवाने के लिए भारत सरकार के नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के संदेश एप पर भी पंजीकरण कर सकते हैं । इसके लिए वे अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं । उनको अपना वांछित विवरण जैसे नाम, गांव, जिला का नाम आदि भरने के बाद वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा।
अनुदान राशि में भी हुई बढ़ोतरी
इंजीनियर डी एस यादव ने बताया कि नई स्कीम के तहत अनुदान राशि में भी हुई बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत समान्य श्रेणी के किसान को 1 क्यूबिक मीटर तक की क्षमता के गौबर गैस प्लांट्स स्थापित करने पर 9800 रुपये, 2.4 क्यूबिक मीटर तक 14350 रुपये, 6 क्यूबिक मीटर के लिए 22750 रुपये, 8.10 क्यूबिक मीटर तक 23000 रुपये, 15 क्यूबिक मीटर के लिए 37950 रुपये एवं 20.25 क्यूबिक मीटर तक के लिए 52850 रुपये अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के किसानों को 1 क्यूबिक मीटर तक की क्षमता के गौबर गैस प्लांट्स स्थापित करने पर 17000 रुपये, 2.4 क्यूबिक मीटर तक 22000 रुपये, 6 क्यूबिक मीटर के लिए 29250 रुपये, 8.10 क्यूबिक मीटर तक 34500 रुपये, 15 क्यूबिक मीटर के लिए 63250 रुपये एवं 20.25 क्यूबिक मीटर तक के लिए 70400 रुपये अनुदान दिया जाएगा । इस से पूर्व 1 से 6 क्यूबिक मीटर तक की क्षमता के गोबर गैस प्लांट्स स्थापित करने पर कृषि विभाग द्वारा सामान्य एवं अनुसूचित जाति से संबंधित किसान को 12000 रुपये अनुदान दिया जाता था ।
टॉयलेट अटैच करने पर मिलेगा अतिरिक्त अनुदान
इंजीनियर यादव ने बताया कि यदि किसान गोबर गैस प्लांट्स के साथ टॉइलेट भी अटैच करना है तो नई स्कीम के तहत 1600 रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा । इससे पूर्व यदि किसान गोबर गैस प्लांट्स के साथ टॉयलेट भी अटैच करता था तो 1200 रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाता था।
जियो टेगिंग और यूनिक आई डी अनिवार्य होगी
इंजीनियर यादव ने बताया कि नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम हिदायतों के मुताबिक फेक मामलों पर रोक लगाने के लिए गोबर गैस प्लांट्स के लिए जियो टैगिंग और यूनिक आई डी अनिवार्य कर दी गयी है । हर गोबर गैस प्लांट को जियो पोजीशनिंग सिस्टम जी पी एस कोऑर्डिनेट लोंगिट्यूड एवं लाटीट्यूड देना होगा । प्रत्येक स्थापित गोबर गैस प्लांट्स पर उसकी यूनिक आई डी, गोबर गैस प्लांट शुरू होने की तिथि, लाभार्थी का नाम, गांव, ब्लॉक एवं जिले का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा । उन्होंने बताया कि गोबर गैस प्लांट्स किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे न सिर्फ किसानों को खाना बनाने की गैस उपलब्ध होती है वरन फसलों के लिए उत्तम खाद भी मिलती है।
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