HBSE : 8वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर हरियाणा बोर्ड के इस आदेश ने फुलाई स्कूल संचालकों की सांस

नरेश पंवार : कैथल
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जारी किए गए आठवीं के विद्यार्थियों की एनरोलमेंट फीस के आदेशों ने स्कूल संचालकों की सांस फूला दी हैं। बोर्ड ने नोटिस जारी कर 20 फरवरी तक आठवीं के बच्चों की एनरोलमेंट फीस जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसे लेकर सभी स्कूल आठवीं के बच्चों की एनरोलमेंट फीस आनलाइन जमा करवाने की तैयारियों में जुट गए हैं। यही नहीं बोर्ड ने इसके साथ ही विद्यालय रजिस्ट्रेशन फीस भी मांगी है।
खास यह भी है कि जो नोटिस शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसमें राजकीय व अराजकीय स्थायी अथवा अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों, संस्कृत गुरुकुल एवं हरियाणा में स्थित सीबीएसइ/आइसीएससीई एवं अन्य बोर्डो से स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों से यह एनरोलमेंट रिटर्न मांगा गया है, लेकिन जिस बोर्ड की मान्यता शिक्षा बोर्ड भिवानी से नहीं है, उसे भी एनरोलमेंट रिटर्न देने को क्यों कहा जा रहा है। इसे लेकर कईं स्कूल संचालकों में असमंजस की स्थिति बनी है।
ये हैं आदेश
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने प्रदेश भर के सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि उनके स्कूल में पढ़ने वाले आठवीं कक्षा के बच्चों की एनरोलमेंट रिटर्न यानी एनरोलमेंट फीस जमा करवाई जाए। यह फीस 100 रुपये प्रति विद्यार्थी है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों को 5000 रुपये की विद्यालय रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी होगी। यह फीस ऑनलाइन ही जमा करवानी होगी। विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट फीस 20 फरवरी तक तथा लेट फीस 300 रुपये के साथ 28 फरवरी तक जमा करवानी होगी।
बोर्ड भेज सकता है अपने प्रश्नपत्र
हालांकि नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है कि आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होगी लेकिन हो सकता हे कि बोर्ड अपने स्तर पर प्रश्न पत्र भेजे, जिसके आधार पर बच्चों को परीक्षा देनी हो। यह पेपर स्कूल स्तर पर भी चेक हो सकते हैं। अभी फिलहाल आठवीं के विद्यार्थियों से एनरोलमेंट रिटर्न मांगी गई है।
गलत एनरोलमेंट रिटर्न पर होगा जुमार्ना व कार्रवाई
शिक्षा बोर्ड भिवानी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा छात्र का एनरोलमेंट नियमों को ताक पर रखकर किया गया है, तो कार्रवाई होगी। इसके तहत छात्र की पात्रता तो रद होगी, वहीं स्कूल अथवा संस्था के मुखिया पर कार्रवाई के लिए केस शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। यदि विद्यार्थी अराजकीय मान्यता प्राप्त संस्था का है, तो पहली गलती पर एक लाख रुपये तथा दूसरी गलती पर तीन लाख रुपये का आर्थिक दंड होगा। यदि तीसरी बार गलती पाई जाती है, तो विद्यालय की संबद्धता रद कर दी जाएगी।
सभी स्कूलों को जमा करवानी होगी फीस
कैथल के जिला शिक्षा अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से जारी आदेशों में आठवीं के बच्चों की एनरोलमेंट रिटर्न जमा करवाने को कहा गया है। यह सभी स्कूलों को जमा करवानी होगी, जहां आठवीं के बच्चे पढ़ रहे हैं।
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