Haryana : जिला नूंह में बल्क एसएमएस व मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद

Haryana : जिला नूंह में बल्क एसएमएस व मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद
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  • हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की ओर से आदेश पारित
  • 28 अगस्त तक ठीकरी पहरा लगाने के दिए आदेश
  • जिले में लागू की धारा 144 लागू, लोगों के एकत्रित होने पर लगाई पाबंदी

Haryana : सर्वजातीय हिंदू महापंचायत की तरफ से 28 अगस्त को बृजमंडल शोभा यात्रा निकालने के आह्वान के चलते जिले में एसएमएस व मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने की तरफ से आदेश जारी किए गए है, ताकि जिला में किसी भी प्रकार के तनाव, बाधा या व्यक्तियों को चोट लगने, मानव जीवन व संपत्ति को खतरा होने व सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में बाधा उत्पन्न होने की संभावना पैदा न हो। जिले में धारा 144 को लागू किया गया है। जिला में इन आदेशों को पुलिस अधीक्षक नूंह द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाएगा।

हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग टीवीएसएन प्रसाद की ओर से नूंह में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए व जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) तथा मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं। इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि अतिरिक्त गृह सचिव विभाग हरियाणा द्वारा जिला नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश 26 अगस्त को 12 बजे से 28 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 28 अगस्त को कुछ संगठनों द्वारा निर्धारित शोभा यात्रा के मद्देनजर तनाव, आंदोलन, क्षति होने की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश पारित किए गए हैं।

नूंह में 28 अगस्त तक ठीकरी पहरा लगाने के दिए आदेश

जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत नूंह जिला के सभी गांवों व शहरों में 26 से 28 अगस्त तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जिला परिषद नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओवरऑल इंचार्ज होंगे तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व उप-तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय उनका सहयोग करेंगे। ठीकरी पहरा के लिए सभी गांवों व शहरों में स्थानीय निवासियों में से सक्षम लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगरपरिषद, नगरपालिकाओं व ग्राम पंचायतो से संपर्क बनाये रखेंगे।

कानून व्यवस्था बनाने के लिए लागू की धारा 144

जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में आपातकाल के उपाय के लिए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक व आग्रेय शस्त्र लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला में 26 से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने साथ हथियार नहीं रख सकता। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

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