Haryana Cabinet Meeting : खट्टर सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

Haryana Cabinet Meeting : खट्टर सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
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  • मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा वाहन स्क्रैपेज नीति बनाने के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम राज्य भर में चौबीसों घंटे प्रभावी संचालन और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ईआरवी) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM manohar lal Khattar) की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा वाहन स्क्रैपेज नीति बनाने के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान की गई जिसके तहत 10 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके डीजल वाहनों तथा 15 वर्ष की अवधि पूरी चुके पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप किया जा सकेगा। यह नीति भारत सरकार के स्वैच्छिक वाहन बेड़े का आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वॉलेंट्री व्हकील फलीट मार्डनाइजेशन प्रोगाम) के साथ लिंक करके तैयार की गई है। पर्यावरण को सर्कुलर इकोनॉमी मानने के प्रधान मंत्री के विजन को मूर्त रूप देते हुए पांच साल की अवधि के लिए नीति तैयार की गई है जो पुन: उपयोग, सांझाकरण और मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और पुनर्चक्रण के लिए संसाधनों का उपयोग कर एक क्लोज-लूप सिस्टम सृजित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि कम से कम कचरे का उत्पादन, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन हो।

1500 चालकों की भर्ती करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान

बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम राज्य भर में चौबीसों घंटे प्रभावी संचालन और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ईआरवी) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से एक वर्ष की अवधि के लिए हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पात्र अभ्यर्थियों का ड्राइविंग टेस्ट एवं साक्षात्कार कराने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय चयन बोर्ड का गठन किया जाए। संबंधित जिले के पुलिस उपाधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक या संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जैसा भी मामला हो, नामित पुलिस सहायक आयुक्त और संबंधित जिले के लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंसिग ऑथोरिटी इस बोर्ड के सदस्य होंगे।

संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली नियम, 2022' को अंतिम रूप देने के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति

बैठक में 'सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली नियम, 2022' को अंतिम रूप देने के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना द्वारा 'हरियाणा लोक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली अधिनियम, 2021' को बनाया था, अधिनियम की धारा 24 के तहत राज्य सरकार के अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।इसलिए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, उक्त अधिनियम की धारा 24 के तहत 'हरियाणा सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली नियम, 2022' की आवश्यकता है। इसलिए 'हरियाणा सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली नियम, 2022' को स्वीकृति प्रदान की गई है।

हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप-सी) नियम, 2022 बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति

बैठक में हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप-सी) नियम, 2022 बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2013 के लागू होने से पहले, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 1982 लागू थे। उक्त नियमों में एक प्रावधान था कि वरिष्ठ लेखापरीक्षकों (अब अनुभाग अधिकारी के रूप में फिर से पदनामित) की नियुक्ति हरियाणा सरकार के अधिकारियों में से की जाएगी जिन्होंने हरियाणा राज्य लेखा सेवा परीक्षा (साधारण शाखा) के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं। सरकार द्वारा ऐसे विनियम समय-समय पर बनाए जा सकते हैं। हालांकि, हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2013 में इन विनियमों के संबंध में प्रावधान शामिल नहीं किया गया था। इसलिए उपरोक्त त्रुटि को ठीक करने के लिए हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2013 निरस्त किए जाने की आवश्यकता थी और इनके स्थान पर हरियाणा राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा (ग्रुप सी) नियम, 2022 लागू किए जाएंगे।

हरियाणा मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 33 में संशोधन

हरियाणा परिवहन विभाग ने एक अग्रणी कदम उठाते हुए मोटर वाहन मालिकों की सुविधा और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रे फ्रेशिंयल माक्र्स) की ई-नीलामी प्रणाली शुरू की गई है। यह नम्बर पूर्ण रूप से 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर आबंटित किए जाएंगे। बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 33 में संशोधन कर अधिमान्य अंकों की ई-नीलामी के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई और उक्त नियमों के नियम 33ए के स्थान पर उपनियम 33बी से 33जी को शामिल किया गया है। इन नियमों को हरियाणा मोटर वाहन (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा और इन नियमों को 6 नवम्बर, 2022 को केबिनेट से अनुमोदित करने उपरांत 23 नवम्बर, 2022 को अधिसूचित किया गया था।इस प्रणाली की शुरूआत का उद्देश्य ई-नीलामी के माध्यम से गैर-परिवहन वाहनों को अधिमान्य अंक देने की प्रणाली को स्थापित करना और वाहनों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर परिवहन करना और कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करके यादृच्छिक पीढ़ी द्वारा सामान्य पंजीकरण चिह्नों को निर्दिष्ट करना है। यह संशोधन आम जनता को अधिमान्य अंक प्रदान करते समय पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा और अधिमान्य पंजीकरण अंक ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए गैर-परिवहन वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क और राजस्व के मामले में राज्य के खजाने को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

एम्स की स्थापना के लिए 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि

बैठक में रेवाड़ी जिले के माजरा मुस्तिल भाल्खी में एम्स की स्थापना के लिए 210 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि एक रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 99 वर्षों के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लीज पर देने के प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2019 को संसद में पेश किए गये अपने बजट अभिभाषण में हरियाणा में एक एम्स स्थापित करने की घोषणा की थी और हरियाणा सरकार ने राज्य में एम्स की स्थापना के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया था। जिसके तहत, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एम्स की स्थापना की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी जमीन सौंपने का निर्णय लिया है।

कारगिल युद्घ में शहीद के परिवार को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने का लिया निर्णय

मंत्रिमण्डल की बैठक में कारगिल युद्घ में शहीद हुए सिपाही वीरेन्द्र कुमार की माता श्रीमती लीला देवी को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट भेंट स्वरूप देने के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ खंड के ग्राम पंचायत मोहना के वर्ष 2020 के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। ग्राम पंचायत उक्त भूमि को शामलात देय भूमि में से उपहार स्वरूप देगी। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ खंड के गांव मोहना के सिपाही वीरेन्द्र कुमार 16 जुलाई,1999 को कारगिल युद्घ में शहीद हो गए थे। पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन)नियम, 1964 के नियम 13-क के तहत ग्राम पंचायत राज्य सरकार की पहले से विभिन्न अनुमोदनों के साथ शामलात देय भूमि में से आवासीय उद्देश्य के लिए उपहार स्वरूप 200 वर्ग गज तक के प्लॉट युद्घ में घायल या शहीद सशस्त्र सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों के जवानों या किसी भी युद्घ या उनकी सेवा के दौरान आंतकवाद विरोधी ऑप्रेशन के दौरान ऐसे जवानों को जिनके पास पर्याप्त आवास नहीं है, के आश्रितों को ग्राम पंचायत उपहार स्वरूप आवासीय प्लाट दे सकती है।

हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2022 के प्रारूप को मंजूरी

बैठक में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम,1985 (1985 का केंद्रीय अधिनियम 13) की धारा 35 के तहत हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2022 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई।यह नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। उक्त संशोधन कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों के अनुपालन में किया गया है। संशोधन के बाद, हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों के प्रारूप में केरल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2021 की तर्ज पर ई-फाइलिंग की प्रक्रिया जोड़ी गई है तथा पंचकूला में ट्रिब्यूनल की बैठक का भी उल्लेख किया गया है।

विधायकों के PA और ड्राइवर भत्ता का अब 20000

बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3घ में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत विधानसभा सदस्यों द्वारा अधिसूचित सचिवालय भत्ता और चालक भत्ता सीधे किसी व्यक्ति के खाते से डेबिट किया जाएगा।मूल अधिनियम की धारा 3घ के संशोधन के बाद नई धारा 3ड़ शामिल की जाएगी, जिसके तहत एक सदस्य 20,000 रुपये प्रति माह की दर से ड्राइवर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। हरियाणा विधानसभा सचिवालय उस व्यक्ति को भुगतान कर सकेगा जिसे विधानसभा सदस्य ने ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए अधिसूचित किया है। बशर्ते कि सदस्य द्वारा इस प्रकार अधिसूचित व्यक्ति सदस्य की इच्छानुसार उसको सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। इसके अलावा, विधानसभा सदस्य को मिलने वाला 15,000 रुपये प्रति माह की दर से सचिवालय भत्ते की राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह की गई है।

हरियाणा लैंड पार्टनरशिप नीति-2022 को दी मंजूरी

मंत्रिपरिषद की बैठक में लैंड पूलिंग परियोजना के मामले में उन भूस्वामियों को जिन्हें तत्काल नकदी की आवश्यकता है और वे अपने हिस्से का इंतजार नहीं कर सकते ऐसे भूस्वामियों के लिए हरियाणा लैंड पार्टनरशिप नीति -2022 को मंजूरी प्रदान की गई है।भूमि एकत्रीकरण के लिए राज्य सरकार की ई-भूमि और लैंड पूलिंग नीति पहले से ही बेहतर कार्य रही हैं, फिर भी हरियाणा लैंड पार्टनरशिप नीति - 2022 को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।

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