हरियाणा निकाय चुनाव : शस्त्र लाइसेंस धारक दो दिन में जमा करवाएं अपने हथियार, नहीं तो होगी यह कार्रवाई

हरियाणा में आगामी 19 जून को 18 नगर परिषद व 28 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। वहीं पुलिस की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य में पूरी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लाइसेंसधारक अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने व मंजूरशुदा आर्म्स डीलर के पास 2 दिन के अंदर-अंदर जमा करवाएं। पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया है कि निर्धारित तिथि के उपरांत यदि किसी भी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है तो उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस रद्द करवाया जाएगा। निर्देशों की उल्लंघना करने पर भादंसं की धारा 188 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 10 जून तक लाइसेंसी हथियार जमा न कराने वालों के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे।
सभी चुनाव पर्यवेक्षक स्वयं एक-एक पोलिंग बूथ का दौरा करें
हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि सभी चुनाव पर्यवेक्षक स्वयं एक-एक पोलिंग बूथ का दौरा करें और वहां यदि कोई परेशानी है तो उसे तत्काल दूर किया जाए। इसके साथ-साथ संवेदनशील और अति-संवेदनशील पोलिंग बूथ का भी रिव्यू करें। धनपत सिंह बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निकाय चुनाव के संबंध में सभी चुनाव पर्यवेक्षकों से बैठक कर रहे थे। धनपत सिंह ने कहा कि सभी पर्यवेक्षक जिला उपायुक्त के साथ समन्वय करके कार्य करें। इसके साथ-साथ राज्य चुनाव आयोग में समय पर सभी रिपोर्ट भेजें। चुनाव संबंधी रिपोर्ट भेजने में किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए।
आचार संहिता का करवाएं पालन
धनपत सिंह ने कहा कि उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसे में सभी पर्यवेक्षक सुनिश्चित करें कि आदर्श आचार संहिता का सही तरीके से पालन हो। यदि कोई उम्मीदवार सरकारी संपत्ति पर पोस्टर आदि चिपकाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। सभी जिला उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि किसी भी जिले में ईवीएम की कोई कमी नहीं रहे, यदि कहीं कमी है तो तत्काल आयोग को सूचित करके, इसकी कमी पूरी की जाए। जिलों में ईवीएम व चुनाव को लेकर ट्रेनिंग की जरुरत है तो उसे करवाया जाए। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों एवं संबंधित राजनीतिक दलों को भी ईवीएम दिखाई जाए। चुनाव में तैनात कर्मचारी की उसके खुद के वार्ड में ड्यूटी न लगाई जाए।
पोलिंग बूथ पर हो पानी, बिजली, व्हील-चेयर की पूरी व्यवस्था
धनपत सिंह ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि पोलिंग बूथ पर पीने के पानी की पूरी व्यवस्था की जाए। वहां पानी के घड़े और गिलास आदि रखवाएं। बिजली का कनेक्शन नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। सभी पोलिंग बूथ पर लाइट, पंखे आदि होने चाहिए। विकलांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर रैंप बनाया जाए। इसके अतिरिक्त वहां एक व्हील चेयर की व्यस्था हो। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी पोलिंग बूथ पर मास्क व सेनिटाइजर भी रखवाए जाए। बजट की कोई कमी नहीं है, जो भी आवश्यक चीजें है, उनकी डिमांड भेजी जाए, बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।
चुनाव के दौरान पुलिस बनाकर रखे कानून व्यवस्था
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पुलिस चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को बनाकर रखे। इसके लिए नोन-बेलेबल वारंट की लामील हो। फरलो पर आए लोगों पर नजर रखी जाए। जो भी व्यक्ति गैर लाइसेंसी हथियार के साथ मिले, उस पर तत्काल कार्रवाई हो। चुनाव के दौरान गैर कानूनी तरीके से शराब आदि के वितरण पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवार पैसों में वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाए।
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