Haryana : सीएम की नाराजगी, बागवानी विभाग में डीजी सहित 10 पर गाज

Haryana : सूबे के मुख्यमंत्री मनोहरलाल अब लापरवाही करने और भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों, कर्मियों पर खुद ही शिकंजा कसने में जुट गए हैं। अब इस क्रम में पहली बार डीजी रेंक के अफसर पर गाज गिरी है। बागवानी विभाग महानिदेशक सहित दस अधिकारियों को चार्जशीट करने के आदेश दिए गए हैं। पहली बार प्रदेश में महानिदेशक स्तर के अफसर पर शिकंजा कसा गया है। महानिदेशक ही नहीं बल्कि कई जिलों के जिला स्तर और खंड स्तर के अधिकारियों पर गाज गिरी है।
मुख्यमंत्री हर शनिवार शाम पांच बजे केंद्र-प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के हजारों लाभार्थियों के साथ ऑनलाइन और दूरभाष पर संवाद करते हैं। उन्होंने 25 मार्च को ई संवाद कार्यक्रम के तहत किसान (Farmer) उत्पादक संगठन (एफपीओ) के तहत जुडे किसानों के साथ संवाद किया था। इस दौरान जानकारी में आया कि कुछ किसानों के नाम पर लाखों की अनुदान राशि मंजूर की गई है, जबकि वास्तविक तौर पर उन्हें यह राशि मिली ही नहीं थी। मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले की जांच गुप्तचर विभाग से करवाई तो भ्रष्टाचार से पर्दा उठा। प्रारंभिक जांच में मिले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के उनके संकल्प को पूरा करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरक्ति मुख्य सचिव ने बागवानी विभाग के महानिदेशक डाॅक्टर अर्जुन सिंह सैनी और अतिरक्ति निदेशक रणबीर सिंह को हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम 2016 के नियम आठ के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
भिवानी के जिला बागवानी अधिकारी देवी लाल, चरखी दादरी जिला बागवानी अधिकारी अरुण शर्मा, फतेहाबाद के जिला बागवानी अधिकारी श्रवण कुमार और हिसार जिला बागवानी अधिकारी कुलदीप सिंह को सेवा नियम आठ के तहत चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरक्ति मुख्य सचिव ने भिवानी जिला में सिवानी खंड के एचडीओ सुनील कुमार, चरखी दादरी जिला में बौंद खंड एचडीओ महेंद्र, फतेहाबाद जिला में भट्टू कलां खंड की एचडीओ रितिका, हिसार जिला के खंड अग्रोहा, एचडीओ पंकज को अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम 2016 के नियम 7 के तहत चार्जशीट करने के आदेश दे दिए गए हैं। अनुबंधित आधार पर खंड बागवानी सलाहकार उग्रसेन की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
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