हरियाणा सीएम पर कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप, हाईकोर्ट में याचिका खारिज

हरियाणा के सीएम पर पार्टी कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप की एक याचिका को हाईकोर्ट ने वापिस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया। इस मामले में जींद निवासी एक किसान ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को पद से हटाने की मांग की थी। याचिका के अनुसार मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हरियाणा आवास चंडीगढ़ में 3 अक्टूबर को भाजपा के किसानों की राजनीतिक शाखा यानी भाजपा किसान मोर्चा को संबोधित करते हुए एक खतरनाक भाषण दिया था।
जिसमें कार्यकर्ताओं के बड़े वर्ग को भड़काकर हिंसा के लिए उकसाने की कोशिश की गई जो कानूनन एक सीएम के लिए उचित नहीं है। सीएम के इस भाषण से राज्य में कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। याचिका में बताया गया था कि इससे पहले भी सीएम ने एक सार्वजनिक मंच पर एक पास खड़े व्यक्ति को सिर काट दूंगा की धमकी दी थी। याचिका में गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक, केंद्रीय सिविल सचिवालय नई दिल्ली, मुख्य सचिव हरियाणा, पुलिस महानिदेशक हरियाणा पुलिस, गृह सचिव चंडीगढ़, चंडीगढ़ प्रशासन, मनोहर लाल खट्टर व मुख्यमंत्री हरियाणा, को प्रतिवादी बनाया गया था।
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