Haryana : सीएम मनोहर लाल ने क्षतिपूर्ति पोर्टल का नया स्वरूप किया लॉन्च

- नागरिक बाढ़ के कारण हुए घरों, पशुधन, फसलों और वाणिज्यिक चल-अचल संपत्ति की क्षति व नुकसान की जानकारी करवा सकेंगे दर्ज
- 18 अगस्त तक खुला रहेगा पोर्टल, सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी मुआवजे की गणना
Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल https://ekshatipurtiharyana.gov.in के नए स्वरूप को लॉन्च किया। इस पोर्टल पर नागरिक अपने घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चल-अचल संपत्ति की क्षति व नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। अपने नुकसान के दावे अपलोड करने के लिए यह पोर्टल आम जनता के लिए 18 अगस्त तक खुला रहेगा। पोर्टल के माध्यम से हाल ही में नूहं में हुई घटना के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी भी नागरिक दर्ज कर सकेंगे और एक योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने पोर्टल में नए फीचर शामिल किए हैं, जिससे नागरिक जान-माल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। इस पोर्टल का उद्देश्य जनता द्वारा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। ऑनलाइन प्रक्रिया से समय कम हो जाएगा, मुआवजे के दावे की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। आम जनता से अनुरोध है कि वे इस पोर्टल का उपयोग करें।
उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर लोग आपदा में खोए हुए पशुओं की किस्म और संख्या का विवरण अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह, घर के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में घर का प्रकार यानी कच्चा या पक्का और उसकी क्षति के प्रकार जैसे विवरण प्रदान करना आवश्यक है। नुकसान का आकलन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा कम से कम समय में सत्यापित किया जाएगा। मुआवजे की गणना सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी और उचित प्रक्रिया के बाद व निर्धारित मानदंडों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
चल व अचल संपत्ति के नुकसान का मिलेगा मुआवजा
मुख्यमंत्री ने मुआवजा संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80 प्रतिशत यानी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 70 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 60 प्रतिशत, 20 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 40 प्रतिशत, 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 30 प्रतिशत, 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 20 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपये तक सीमित की गई है।
इसी प्रकार, अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 75 प्रतिशत, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60 प्रतिशत, 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए 50 प्रतिशत, 5 से 7 लाख रुपए तक के लिए 40 प्रतिशत, 7 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लिए 30 प्रतिशत का मुआवजा दिया जाएगा।
एचएसवीपी द्वारा 2018 से 2023 तक पानी के बिलों में 25 प्रतिशत की वृद्धि को किया माफ
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से पानी के बिलों पर 5 फीसदी प्रति वर्ष की वृद्धि के अनुसार 5 वर्षों का 25 प्रतिशत बढ़ाकर बिल देने का विषय सामने आया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया कि 2018 से 2023 तक उन बिलों का 25 प्रतिशत माफ कर दिया गया है और 5 प्रतिशत वृद्धि अब से लागू होगी।
कांवड़ियों की मृत्यु पर सरकार देगी 2 लाख रुपए का मुआवजा
उन्होंने कहा कि इस वर्ष कावड़ यात्रा के दौरान कुछ कावड़ियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई और पिछले साल की भांति इस वर्ष भी सरकार की ओर से मृतकों के परिवारजनों को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक 24 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना है।
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