मनरेगा को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इस प्रस्ताव को दी मंजूरी

मनरेगा को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इस प्रस्ताव को दी मंजूरी
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मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मनरेगा योजना का जिला कार्यक्त्रम समन्वयक पदनामित करने के संबंध में हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2007 में संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मनरेगा योजना का जिला कार्यक्त्रम समन्वयक पदनामित करने के संबंध में हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2007 में संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत संचालित किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायतों को पहली अप्रैल,2008 से इस योजना के तहत कवर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 14 जून, 2019 को विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्त्रियान्वयन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसलिए, हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2007 के मौजूदा प्रावधान में संशोधन करना आवश्यक हो गया था।

संशोधन के अनुसार, हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 2007 के अध्याय-I के पैरा 2 (बी) में 'अतिरिक्त जिला कार्यक्त्रम समन्वयक अर्थात जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी' के स्थान पर 'जिला कार्यक्रम समन्वयक अर्थात जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी' शब्दों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार, अध्याय-I, पैरा 8 (9) में 'जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना को अपने जिले में लागू करेगा। अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिला कार्यक्त्रम समन्वयक की सहायता के लिए अतिरिक्त जिला समन्वयक के रूप में नामित किया जाएगा', को संशोधित करते हुए 'जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना को अपने जिले में लागू करेगा,' इन शब्दों को शामिल किया गया है। अध्याय-III के पैरा 20 (7) को 'जिला कार्यक्रम समन्वयक और अतिरिक्त जिला कार्यक्त्रम समन्वयक 10 लाख रुपए तक की धनराशि की निकासी के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत होगा', के स्थान पर 'जिला कार्यक्त्रम समन्वयक 10 लाख रुपये तक की धनराशि की निकासी के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगा', इन शब्दों को शामिल करते हुए संशोधित किया गया है।

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