हरियाणा सरकार लाई रेगुलाइजेशन पॉलिसी, अवैध कालोनियां अब होंगी वैध

हरियाणा सरकार लाई रेगुलाइजेशन पॉलिसी, अवैध कालोनियां अब होंगी वैध
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हरियाणा सरकार ने सीमा से बाहर पड़ने वाली अवैध कालोनियों को नियमित करवाने के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी का लाभ केवल उन्हीं कालोनियों को मिलेगा, जो कालोनियां 1 जुलाई 2022 से पहले विकसित हो चुकी हैं।

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद

नगरपरिषद व नगरपालिका क्षेत्र से बाहर बसी अवैध कालोनियां शीघ्र ही वैध होंगी। हरियाणा सरकार ने सीमा से बाहर पड़ने वाली अवैध कालोनियों को नियमित करवाने के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी का लाभ केवल उन्हीं कालोनियों को मिलेगा, जो कालोनियां 1 जुलाई 2022 से पहले विकसित हो चुकी हैं। इसमें फतेहाबाद जिले की 36 कालोनियां शामिल हैं। इनमें फतेहाबाद की अमृत कालोनी, भोडि़याखेड़ा कालोनी, बैनीवाल कालोनी, भूना की अग्रवाल कालोनी, कैंची चौक, रतिया की बाबा विश्वकर्मा सोसायटी, ज्वाला इंडस्ट्री कालोनी, पीर बाबा कालोनी, प्रेम नगर कालोनी, रामनगर, शेरगढ़ ढाणी, मुंशीवाली ढाणी, हिजरावां कलां की दो कालोनियां, टोहाना की बांके बिहारी कालोनी, गुरूनानक कालोनी, शाहबाग कालोनी, भट्ठा कालोनी, एक्सटेंशन बलियाला, बेगमपुर, प्रेम नगर कालोनी, गांव डांगरा, भट्टू की गणेश विहार कालोनी, जाखल की तलवाड़ा कालोनी, टोहाना की सैनी बस्ती, टिब्बा एक्सटेंशन, सैनी कालोनी, भूना की शनि मंदिर कालोनी, चंदन नगर, बाबा राणाधीर कालोनी, अमर विहार एंड श्याम विहार कालोनी, कम्बोज कालोनी, हनुमान कालोनी, रतिया की गुरूनानक कालोनी, कलर कालोनी, जयमल कालोनी, गत्ता फैक्ट्री कालोनी व शक्ति राइस मिल कालोनी शामिल हैं।

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अवैध कालोनियों को वैध करवाने के इच्छुक व्यक्ति जिला नगर योजनाकार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिस व्यक्ति द्वारा कालोनी काटी गई है या जो व्यक्ति रेजीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य है, वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। खास बात यह है कि अवैध कालोनी को वैध करने के कोई नॉर्म्स नहीं रखे गए हैं। नोटिफिकेशन में विशेष बात यह है कि 1 जुलाई से पहले जिस कालोनी में प्लाट बिक चुके हो, केवल उसी कालोनी को वैध किया जाएगा। कालोनी को नियमित करवाने के इच्छुक लोग प्लाटों की रजिस्ट्री, मालिकों की सूची, सीजरा, गुगल सैटेलाइट इमेज, ले आऊट प्लान के अलावा बिजली की तारें, पाईप लाइन, सीवरेज लाइन, सरकारी भूमि आदि की लंबाई, चौड़ाई व एरिया का संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

क्या कहते हैं डीटीपी

जिला नगर योजनाकार मोहन सिंह ने बताया कि आवेदन के साथ कालोनी में प्रदान की गई सेवाएं, सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज का प्लान भी साथ होना चाहिए। इसमें खाली जगह का 10 फीसदी कलैक्टर रेट व बने हुए मकान की जगह का 5 फीसदी कलैक्टर रेट चार्ज किया जाएगा।

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