Inter-Caste Marriage करने पर 2.5 लाख रुपये देती है हरियाणा सरकार, ऐसे करें आवेदन

हरिभूमि न्यूज : नारनौल
अंतरजातीय विवाह ( Inter-Caste Marriage ) करने पर नवदंपत्ति को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत सरकार की ओर से अब 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इस योजना में अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लडक़े के साथ विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप राशि दी जाती है। इस योजना के तहत महेंद्रगढ़ जिले में पिछले पांच साल में 42 नवदंपति को प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को यह राशि उनके संयुक्त बैंक खाते में 1.25 लाख रुपये की राशि तीन वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपोजिट के रूप में जमा करवाई जाती है। इसके साथ-साथ 1.25 हजार रुपये की राशि उनके बचत खाते में भी डाली जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए वर-वधु दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। अनुसूचित जाति से संबंधित लड़का या लड़की हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी हों और नवविवाहित जोड़े ने पहले इस योजना के अंतर्गत लाभ न लिया हो। वर-वधू दोनों की आयु कानूनन विवाह के योग्य होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि केवल पहले विवाह हेतु ही प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र विवाह के तीन वर्ष के अंदर-अंदर देना होगा।
ऐसे करें आवेदन
जिला कल्याण अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार की अन्य विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति अंत्योदय भवन में आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय भवन में आवेदक को योजना में आवेदन करने के लिए मात्र 10 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों से आह्वान किया है कि वे अंत्योदय भवन व उपमंडल स्तर पर स्थापित किए गए अंत्योदय सरल केंद्रों में जाकर निर्धारित शुल्क में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता, अंतरजातीय विवाह शगुन योजना, डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के आवेदन ऑनलाइन अंत्योदय भवन व सरल अंत्योदय के केंद्र पर भरे जा रहे हैं।
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