हरियाणा सरकार ने Haryana Public Service Commission के कम किए मेंबर, पढें कैबिनेट के ये फैसले

हरियाणा सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (Haryana Public Service Commission) में सदस्यों की संख्या में कटौती करने का फैसला लिया है। पहले आयोग के 8 सदस्य और 1 चेयरमैन होता था। वहीं अब 5 मेंबर और एक चेयरमैन होगा। इसका फैसला हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने इस बाद की जानकारी दी है।
कैबिनेट के फैसले
- हरियाणा लोक सेवा आयोग में अब एक चेयरमैन और पांच सदस्य होंगे। पहले एक चेयरमैन और आठ सदस्य होते थे।
- बैठक में महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- वन विभाग अनुभाग (ग्रुप-सी) सेवा नियम 1998 में कार्यकारी संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नियमों को अब हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-सी) सेवा (संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।
- राज्य में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मोटर वाहन विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
- पहली अप्रैल, 2021 से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत देय पेंशन, भत्ते और वित्तीय सहायता की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- कोविड संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी (राज्य, केंद्र और आईजीएसटी सहित) की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।
- कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न व्यवधानों की वजह से रियल एस्टेट उद्योग के साथ-साथ भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) धारकों / उद्यमियों को दो महीने के लिए राहत प्रदान की गई।
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई।
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